Income Tax Return For AY 2023-24: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ITR 1 और ITR 4 जारी कर दिया है। आयकर विभाग ने अभी तक ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म जारी नहीं किए हैं, लेकिन उसने असेसमेंट ईयर 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए ऑफलाइन आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म जारी किए हैं। ऑफलाइन आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) फरवरी में नोटिफाई किए जाने के बाद आए हैं।
आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार, "असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की एक्सेल यूटिलिटी फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं।"
ITR 1 उन लोगों के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है। इसमें वेतन से आय, एक घर की संपत्ति, अन्य स्रोत (ब्याज आदि) और 5,000 रुपये तक की कृषि आय आती है।.
आईटीआर 4 सिंगल व्यक्ति, एचयूएफ और फर्मों (एलएलपी के अलावा) के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है। इसमें व्यवसाय और पेशे से आय शामिल है। इसका कैलकुलेशन सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE और 5,000 रुपये तक की कृषि आय के तहत की जाती है।
ऑफलाइन तरीके में टैक्सपेयर्स को संबंधित फॉर्म डाउनलोड करना होगा, उसे भरना होगा और फिर उसे इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। हालांकि, ऑनलाइन फॉर्म में टैक्सपेयर्स सीधे इनकम टैक्स पोर्टल पर अपनी आय के बारे में जानकारी भर सकते हैं और इसे जमा कर सकते हैं। दोनों ही तरीकों में टैक्सपेयर्स को फॉर्म्स को वैरिफाई करना होता है।
सैलरी क्लास टैक्सपेयर्स को अपना आईटीआर आसानी से फाइल करने के लिए अपने नियोक्ताओं द्वारा जारी किए गए फॉर्म 16 की आवश्यकता होती है। नियोक्ताओं के लिए फॉर्म 16 जारी करने की अंतिम तिथि 15 जून है, और उन टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि जिनके खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, 31 जुलाई, 2023, AY2023-24 या FY2022-23 के लिए है।