Income Tax Return Filing: आयकर रिटर्न (ITR ) फाइल करना एक जरूरी प्रोसेस है, जिसमें व्यक्ति या कंपनियां पिछले फाइनेंशियल ईयर में हुई इनकम की जानकारी सरकार को देते हैं। उस इनकम पर टैक्स का पेमेंट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर वह वह होता है जब इनकम अर्जित की जाती है और टैक्स रिटर्न फाइल की जाती है। यह तकनीक सरकार को टैक्सपेयर्स की इनकम पर नजर रखने और यह देखने में मदद करता है कि टैक्स का पेमेंट सही तरीके से किया गया है।
फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई भी पास आ गई है। टैक्सपेयर्स के पास आईटीआर फाइल करने के लिए तीन दिन का ही समय बचा है। अब कई लोग अपनी आईटीआर फाइल करने में बिजी होंगे। यदि आपने अभी तक अपना आईटीआर जमा नहीं किया है, तो आपको समय से पहले आईटीआर फाइल करने के लिए सभी जानकारी और और फाइलिंग प्रोसेस को समझना होगा।
अगर आप भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन जमा करना चाहते हैं, तो वह ऑनलाइन कुछ मिनटों में जमा कर सकते हैं। यहां आपको ऑनलाइन ITR फाइल करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बता रहे हैं, जिसके जरिये कुछ ही मिनटों में आईटीआर सबमिट हो जाएगा।
ऑनलाइन कैसे फाइल करना होगा इनकम टैक्स रिटर्न?
ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा।
स्टेप 1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ ओपन करें और अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
स्टेप 2: इसके बाद File Income Tax Return पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 3: अगले स्टेप में आपको असेसमेंट ईयर चुनना है। आपको फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर भर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर (AY) 2024-25 चुनना होगा।
स्टेप 4: इसके बाद आपको बताना होगा कि आप कौन हैं। यानी, इंडिविजुअल, HUF और अन्य ऑप्शन मिलेंगे। आप अपनी आईटीआईर के लिए 'Individual' पर क्लिक कर सकते हैं।
स्टेप 5: इसके बाद ITR का टाइप चुनना होगा। भारत में आईटीआर 7 तरह के होते हैं। ITR के 1 से 4 नंबर फॉर्म इंडिविजुअल और HUF के लिए होते हैं।
स्टेप 6: अगले स्टेप में आपको ITR का टाइप और कारण चुनने होगे। यहां आपको ऑप्शन चुचने होंगे जैसे बेसिक छूट से ज्यादा टैक्सेबल इनकम, स्पेसिफिक क्राइटेरिया पूरा करना होगा। यहां नीचे दिये चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 7: प्री-फील्ड जानकारी को अपडेट करना होगा। यहां आपको पैन, आधार, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन और बैंक डिटेल को वैलिडेट करना होगा। यहां आपको इनकम, टैक्स और छूट डिडक्श की डिटेल देनी होगी। इसके बाद आपको अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए कंफर्म करना होगा। डिटेल्स देने के बाद अगर कोई टैक्स बचता है तो उसका पेमेंट करना होगा।
ऑनलाइन ITR फाइल करने के लिए चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट
निवेश, इन्श्योरेंस पॉलिसी पेमेंट की रसीदें और होम लोन पेमेंट।