Budget 2025: 12 लाख तक की इनकम पर नहीं फाइल करना होगा ITR! सरकार ने किया Income Tax में बदलाव

Budget 2025 Income Tax: केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स सिस्टम के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं देना होगा। यानी, टैक्सपेयर्स को 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इस घोषणा के बाद सैलरी क्लास टैक्सपेयर्स सोच रहे हैं कि क्या अब उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना होगा

अपडेटेड Feb 01, 2025 पर 5:05 PM
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Budget 2025 Income Tax: केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स सिस्टम के तहत 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है।

Budget 2025 Income Tax: केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स सिस्टम के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं देना होगा। यानी, टैक्सपेयर्स को 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इस घोषणा के बाद सैलरी क्लास टैक्सपेयर्स सोच रहे हैं कि क्या अब उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना होगा? ऐसे नौकरीपेशा लोग जिनकी सालाना इनकम 12 लाख रुपये तक है क्या उन्हें आईटीआर भरना होगा? यहां जानिये डटेल्स

क्या 12 लाख रुपये तक की इनकम पर ITR फाइल करना होगा?

बजट घोषणाओं के मुताबिक 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन ITR फाइल करना अभी भी जरूरी है। अगर आपकी सालाना इनकम 4 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको आईटीआर (ITR) यानी इनकम टैक्स रिटर्न फइल करनी होगी।


न्यू टैक्स रीजीम में नया टैक्स स्लैब (New Tax Regime - New Tax rate FY 2025-26)

इनकम टैक्स स्लैब इनकम टैक्स रेट
0-4,00,000 रुपये तक Nil
4,00,000 रुपये से 8,00,000 रुपये तक 5%
8,00,001 रुपये से 12,00,000 रुपये तक 10%
12,00,001 रुपये से 16,00,000 रुपये तक 15%
16,00,001 रुपये से 20,00,000 रुपये तक 20%
20,00,001 रुपये से 24,00,000 रुपये तक 25%
24,00,001 रुपये  से अधिक 30%

क्या हैं ITR फाइल करने के फायदे?

भले ही आपको कोई टैक्स न देना हो लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कई कारणों से जरूरी है। अतिरिक्त टीडीएस (TDS) कटौती पर रिफंड क्लेम करने के लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। बैंक लोन या वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड के तौर पर आईटीआर की जरूरत होती है। फ्यूचर के लिए लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने और टैक्स बेनेफिट लेने में मदद करता है।

किन्हें ITR फाइल करना जरूरी है?

यदि आपकी इनकम 12 लाख रुपये से कम है, लेकिन आप कैपिटल गेन (Capital Gain), फॉरेन इनकम, या विदेशी कारोबार से जुड़े हुए हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है।

नया और पुराना टैक्स सिस्टम: कौनसा है आपके लिए बेहतर?

नया टैक्स सिस्टम (New Tax Regime): इसमें कम टैक्स दरें हैं, लेकिन कोई छूट या कटौती का फायदा नहीं मिलता।

पुराना टैक्स सिस्टम (Old Tax Regime): इसमें ज्यादा टैक्स छूट और कटौतियों का फायदा मिलता है, लेकिन टैक्स दरें ज्यादा है। FY 2023-24 से नया टैक्स सिस्टम डिफॉल्ट टैक्स रीजीम बन चुका है। अगर आप किसी भी टैक्स रीजीम का चुनाव नहीं करते हैं, आपके टैक्स का कैलकुलेशन नए टैक्स रीजीम के तहत होगा। अभी टैक्सपेयर्स को नए और पुराने टैक्स रीजीम को चुनने का अधिकार है।

ITR फाइल करना क्यों जरूरी?

ITR दाखिल करना सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह आपको फाइनेंशियल और भविष्य की प्लानिंग करने में मदद करता है। समय पर ITR फाइल करने से आप आर्थिक रूप से सुरक्षित और कानूनी रूप से मजबूत रहते हैं।

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