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एनपीएस वात्सल्य में अब मिलेगा अतिरिक्त 50000 टैक्स डिडक्शन, जानिए क्या है इसका मतलब

सरकार ने 18 सितंबर, 2024 को एनपीएस वात्सल्य स्कीम लॉन्च की थी। हालांकि, इसका ऐलान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल यूनियन बजट में की थी। इस स्कीम में मातापिता या अभिभावक अपने बच्चे के लिए NPS स्कीम में निवेश शुरू कर सकते हैं

अपडेटेड Feb 01, 2025 पर 5:01 PM
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आपको यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि यह डिडक्शन इनकम टैक्स की सिर्फ ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स को मिलता है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में टैक्स बेनेफिट को लेकर बड़ा ऐलान नहीं किया। लेकिन, उन्होंने एनपीएस वात्सल्य स्कीम को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की। अब एनपीएस वात्सल्य स्कीम में अतिरिक्त 50,000 रुपये का टैक्स डिडक्शन मिलेगा। यह टैक्स डिडक्शन क्या है, इसका फायदा किस तरह से होगा? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

वित्तमंत्री ने 1 फरवरी को क्या कहा?

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को कहा कि NPS में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80CCD के सब-सेक्शन 1B के तहत मिलने वाला टैक्स-बेनेफिट अब एनपीएस वात्सल्य में किए गए कंट्रिब्यूशन पर भी मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर मातापिता/अभिभावक एनपीएस वात्सल्य स्कीम के तहत बच्चे के एनपीएस अकाउंट में कंट्रिब्यूट करते हैं तो सेक्शन 80सीसीडी के सब-सेक्शन 1बी के तहत उन्हें अतिरिक्त 50,000 रुपये का डिडक्शन मिलेगा।


सिर्फ इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में फायदा

आपको यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि यह डिडक्शन इनकम टैक्स की सिर्फ ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स को मिलता है। सरकार ने 18 सितंबर, 2024 को एनपीएस वात्सल्य स्कीम लॉन्च की थी। हालांकि, इसका ऐलान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल यूनियन बजट में की थी। इस स्कीम में मातापिता या अभिभावक अपने बच्चे के लिए NPS स्कीम में निवेश शुरू कर सकते हैं।

क्या है एनपीएस वात्सल्य स्कीम?

यह स्कीम नाबालिग बच्चों के लिए है। बच्चा के बालिग यानी 18 साल का होते ही एनपीएस उसके नाम से ट्रांसफर हो जाती है। फिर इस स्कीम में जमा कुल पैसा एनपीएस टियर-1 अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इस स्कीम का मकसद बच्चों के लिए लंबी अवधि में एक बड़ा फंड तैयार करना है। इस स्कीम में मातापिता या अभिभावक को सालाना कम से कम 1,000 रुपये निवेश करना जरूरी है। मैक्सिमम निवेश की सीमा नहीं है।

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नई रीजीम के टैक्सपेयर्स को फायदा नहीं

टैक्सपेयर्स का कहना है कि सरकार इनकम टैक्स की नई रीजीम को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। फिर, इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम के तहत एनपीएस वात्सल्य में टैक्स बेनेफिट बढ़ाने का यह ऐलान समझ में नहीं आता। अगर सरकार यह बेनेफिट देना चाहती थी तो उसे सेक्शन 80सीसीडी के सब-सेक्शन 1बी के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये डिडक्शन का लाभ नई रीजीम में भी देना चाहिए था।

Rakesh Ranjan

Rakesh Ranjan

First Published: Feb 01, 2025 4:43 PM

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