Get App

Income Tax Return: नहीं बढ़ेगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि, 31 जुलाई तक फाइल कर दें ITR

Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के लिए सिर्फ सात दिन का समय बचा है। ये डेडलाइन 31 जुलाई 2024 से आगे नहीं बढ़ने वाली है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि टैक्सपेयर्स समय रहते अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें क्योंकि आखिरी समय में इनकम टैक्स की आधिकारिक साइड पर लोड बढ़ने से परेशानी बढ़ती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 25, 2024 पर 5:23 PM
Income Tax Return: नहीं बढ़ेगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि, 31 जुलाई तक फाइल कर दें ITR
Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के लिए सिर्फ सात दिन का समय बचा है।

Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के लिए सिर्फ सात दिन का समय बचा है। ये डेडलाइन 31 जुलाई 2024 से आगे नहीं बढ़ने वाली है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि टैक्सपेयर्स समय रहते अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें क्योंकि आखिरी समय में इनकम टैक्स की आधिकारिक साइड पर लोड बढ़ने से परेशानी बढ़ती है। एक्टपर्ट्स का भी कहना है कि टैक्सपेयर्स को अंतिम समय में रिटर्न फाइल करने से बचना चाहिए। अंतिम समय में रिटर्न फाइल करने में गलती की आशंका बढ़ जाती है।

31 जुलाई की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ने वाली

टैक्सपेयर्स को बता दें कि आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ने वाली है। ऐसे में टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है कि सात दिनों में 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर दें। अगर 31 जुलाई तक आईटीआर फाइन नहीं किया, तो बाद रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट चुकाना होगा।

ई-फाइलिंग साइट पर ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

सब समाचार

+ और भी पढ़ें