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गोल्ड, इनवेस्टमेंट या कैश की जानकारी छिपाई, तो लगेगा भारी जुर्माना; जानिए टैक्स विभाग के नियम

अगर आपने कैश, सोना या निवेश की जानकारी ITR में नहीं दिखाई और उसके स्रोत का सबूत नहीं है, तो भारी टैक्स और पेनाल्टी लग सकती है। इनकम टैक्स विभाग ऐसे मामलों में 78 प्रतिशत से लेकर 86 प्रतिशत तक वसूली कर सकता है। जानिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड May 17, 2026 पर 7:43 PM
गोल्ड, इनवेस्टमेंट या कैश की जानकारी छिपाई, तो लगेगा भारी जुर्माना; जानिए टैक्स विभाग के नियम
अगर टैक्स विभाग को आपके पास अघोषित आय मिलती है, तो उस पर सीधे 60 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है।

अगर आपके पास ऐसा कैश, सोना या निवेश है, जिसे आपने अपने ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया है, तो सावधान रहने की जरूरत है। खासकर तब, जब उस पैसे या संपत्ति के स्रोत का कोई भरोसेमंद सबूत आपके पास न हो।

ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स विभाग उस रकम को अघोषित आय मान सकता है। फिर उस पर 78 प्रतिशत से लेकर करीब 86 प्रतिशत तक टैक्स और पेनाल्टी लग सकती है।

कौन सा नियम लागू होता है

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 115BBE ऐसे मामलों पर लागू होती है। यह नियम उन पैसों, निवेश, सोने, ज्वेलरी या खर्च पर लागू होता है, जिनका सही स्रोत नहीं बताया गया हो। इसमें धारा 68, 69, 69A, 69B, 69C और 69D जैसी धाराएं शामिल हैं। ये अघोषित कैश, निवेश, ज्वेलरी, खर्च और हुंडी लेनदेन से जुड़ी हैं।

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