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Income Tax: सालाना 12 लाख तक की इनकम पर रिबेट का क्या मतलब है, इससे ज्यादा की इनकम पर किस तरह से टैक्स लगेगा?

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 12 लाख रुपये तक की इनकम वाले लोगों के लिए टैक्स जीरो कर दिया है। लेकिन, इससे ज्यादा इनकम वाले लोगों को टैक्स चुकाना होगा। फिर भी, वित्तमंत्री के नई रीजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव कर देने से उन्हें भी पहले के मुकाबले अब कम टैक्स चुकाना होगा

Rakesh Ranjanअपडेटेड Feb 03, 2025 पर 1:13 PM
Income Tax: सालाना 12 लाख तक की इनकम पर रिबेट का क्या मतलब है, इससे ज्यादा की इनकम पर किस तरह से टैक्स लगेगा?
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स जीरो करने के लिए सरकार ने स्पेशल रिबेट दिया है। यह रिबेट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत मिलता है।

सरकार ने यूनियन बजट में कहा है कि सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम है तो टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। यह टैक्स में बड़ी राहत है। इससे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले 75-80 फीसदी लोगों को टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन, अगर किसी व्यक्ति की इनकम सालाना 12 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा। टैक्सपेयर्स ने इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। आइए जानते हैं उनका क्या करना है।

अब सेक्शन 87ए के तहत 60,000 रुपये रिबेट

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स जीरो करने के लिए सरकार ने स्पेशल रिबेट दिया है। यह रिबेट इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के सेक्शन 87ए के तहत मिलता है। दरअसल, इनकम टैक्स की नई रीजीम में अब तक सालाना 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स जीरो हो जाता था। इसके लिए सरकार सेक्शन 87ए के तहत 25,000 रुपये का रिबेट देती है। अब सालाना 7 लाख रुपये की जगह सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स जीरो हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने सेक्शन 87ए के तहत मिलने वाले रिबेट को बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया है।

12 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर नहीं मिलेगा रिबेट

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