Inocme Tax: क्या इनकम 12 लाख रुपये है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी?

Union Budget income tax slab: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को यूनियन बजट में टैक्सपेयर्स को बड़े तोहफे दिए। उन्होंने सालााना 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स जीरो कर दिया। सालाना 12 लाख रुपये से ज्यादा कमाई वाले लोगों को भी टैक्स में राहत दी

अपडेटेड Feb 03, 2025 पर 11:20 AM
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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को जो ऐलान किया, वह इनकम टैक्स की नई रीजीम के लिए है।

सरकार ने लोगों को इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी है। इसका ऐलान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को यूनियन बजट में किया। उन्होंने कहा कि सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम वाले लोगों को टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ऐलान ने टैक्सपेयर्स को खुश कर दिया। बजट से पहले उम्मीद की जा रही थी कि सरकार सालाना 10 लाख रुपये तक की इनकम वाले लोगों का टैक्स जीरो करी सकता है। लेकिन, वित्तमंत्री ने उम्मीद से ज्यादा राहत टैक्सपेयर्स को दी है।

वित्तमंत्री का ऐलान नई टैक्स रीजीम के लिए है

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के 1 फरवरी के ऐलान के बाद कुछ टैक्सपेयर्स कन्फ्यूज्ड हैं। पहला कनफ्यूजन यह है कि क्या सालाना इनकम 12 लाख रुपये हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की जरूरत नहीं है? टैक्सपेयर्स का कहना है कि वित्तमंत्री के ऐलान को सही तरह से समझना जरूरी है। इसे सही तरह से समझने पर किसी तरह की उलझन नहीं रह जाएगी। उन्होंने कहा कि पहला यह कि वित्तमंत्री ने जो ऐलान किया है, वह इनकम टैक्स की नई रीजीम के लिए है। दूसरा वित्तमंत्री ने इस रीजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाकर 12 लाख रुपये नहीं की है।


नई रीजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव

1 फरवरी को वित्तमंत्री ने नई रीजीम के लिए नए टैक्स स्लैब का ऐलान किया। इसमें उन्होंने बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया। इससे पहले यह लिमिट 3 लाख रुपये थी। इसका मतलब है कि नई टैक्स रीजीम में सालााना 4 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम में अब भी बेसिक टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट 2.5 लाख रुपये है। वित्तमंत्री ने 1 फरवरी को ओल्ड रीजीम के टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया।

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12 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स

अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपये है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। इसकी वजह यह है कि वित्तमंत्री ने बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाकर 12 लाख रुपये नहीं की है। 12 लाख रुपये सालाना इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि ऐसे टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत रिबेट मिलेगा। पहले इनकम टैक्स की नई रीजीम में सालाना 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स जीरो था। इसकी वजह सेक्शन 87ए के तहत मिलने वाला रिबेट है। पहले इस सेक्शन के तहत 25,000 रुपये रिबेट मिलता था। वित्तमंत्री ने इस रिबेट को बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया है। इससे सालाना 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स जीरो हो जाएगा।

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First Published: Feb 03, 2025 11:03 AM

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