डाक कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 60 दिन के बोनस का ऐलान, जानें किसे कितना मिलेगा पैसा
India Post Bonus: डाक विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए 60 दिनों के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का बड़ा ऐलान किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी जेब में कितना पैसा आएगा और क्या आप इसके लिए पूरी तरह पात्र हैं? मल्टी-टास्किंग स्टाफ, ग्रामीण डाक सेवकों से लेकर कैजुअल लेबरर्स तक के लिए बोनस का गणित पूरी तरह बदल गया है। जानिए इसकी हर छोटी-बड़ी डिटेल
बोनस की गणना ₹7,000 की अधिकतम वेज सीलिंग के तहत की जाएगी
Postal Employees Bonus: डाक विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए अपने पात्र कर्मचारियों के लिए 60 दिनों के वेतन के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) की घोषणा कर दी है। इसके अलावा, नियमित रूप से कार्यरत ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) के लिए एक्स-ग्रेशिया बोनस और पात्र कैजुअल लेबरर्स के लिए एड-हॉक बोनस भुगतान की भी मंजूरी दी गई है।
16 अक्टूबर को जारी डाक विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार, बोनस की गणना निर्धारित फॉर्मूले और पात्रता शर्तों के आधार पर की जाएगी।
पात्रता: किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?
आधिकारिक आदेश के अनुसार, बोनस भुगतान के लिए इन श्रेणियों को शामिल किया गया है:
मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS): ग्रुप C कर्मचारी और नॉन-राजपत्रित ग्रुप B कर्मचारी।
ग्रामीण डाक सेवक (GDS): नियमित रूप से लगे हुए ग्रामीण डाक सेवक, जो एक्स-ग्रेशिया बोनस के हकदार हैं।
कैजुअल लेबरर्स: पात्र फुल-टाइम कैजुअल लेबरर्स और टेम्परेरी स्टेटस वाले कैजुअल लेबरर्स, जिन्हें एड-हॉक बोनस दिया जाएगा।
बोनस का भुगतान डाक विभाग के आदेश में प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा।
डाक कर्मचारियों को कितना बोनस मिलेगा?
पात्र नियमित विभागीय कर्मचारियों के लिए बोनस 60 दिनों की सैलरी और अन्य भत्तों के बराबर होगा। इसकी गणना ₹7,000 की अधिकतम मासिक सीमा के तहत की जाएगी।
डाक विभाग द्वारा निर्धारित फॉर्मूला ये है: बोनस= औसत मासिक परिलब्धियां×60/30.4
अवधि: औसत मासिक परिलब्धियों की गणना वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के दौरान प्राप्त वेतन के आधार पर की जाएगी।
शामिल वेतन घटक: नियमित कर्मचारियों के लिए पे मैट्रिक्स में बेसिक पे, महंगाई भत्ता (DA), एसबी भत्ता, प्रतिनियुक्ति ड्यूटी भत्ता और प्रशिक्षण संस्थानों के फैकल्टी मेंबर्स के लिए ट्रेनिंग भत्ता शामिल है।
ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) के लिए बोनस के नियम
नियमित रूप से कार्यरत ग्रामीण डाक सेवकों को भी इस आदेश के तहत एक्स-ग्रेशिया बोनस कवर दिया गया है:
पूरे साल सेवा देने वाले GDS: 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक ड्यूटी पर रहे GDS के लिए गणना उनके टाइम रिलेटेड कंटीन्यूटी एलाउंस (TRCA) और संबंधित महंगाई भत्ते पर आधारित होगी।
सीलिंग लिमिट: जहां संयुक्त TRCA और DA ₹7,000 से अधिक है, वहां गणना के लिए अधिकतम ₹7,000 की राशि ही मानी जाएगी।
फॉर्मूला: बोनस= औसत मासिक TRCA×60/ 30.4
आंशिक सेवा देने वाले GDS: नई नियुक्ति, ड्यूटी से हटाए जाने या सेवा छोड़ने के कारण वर्ष के केवल कुछ हिस्से में सेवा देने वाले GDS को आनुपातिक बोनस मिलेगा।
कैजुअल लेबरर्स के लिए एड-हॉक बोनस
आदेश में पात्र फुल-टाइम कैजुअल लेबरर्स और टेम्परेरी स्टेटस वाले मजदूरों के लिए भी एड-हॉक बोनस का प्रावधान है:
पात्रता शर्त: 31 मार्च 2026 तक कम से कम लगातार तीन वर्षों से प्रति वर्ष 240 दिन (8 घंटे प्रति दिन) काम पूरा किया होना चाहिए। 5-दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों के लिए यह शर्त प्रति वर्ष 206 दिन है।
गणना का आधार: बोनस की गणना ₹1,200 की काल्पनिक मासिक मजदूरी के आधार पर की जाएगी। जहां वास्तविक मासिक मजदूरी ₹1,200 से कम है, वहां वास्तविक मजदूरी को आधार माना जाएगा।
भुगतान और बजट
बोनस की देय राशि को निकटतम रुपये में राउंड ऑफ किया जाएगा। डाक विभाग ने स्पष्ट किया है कि वह इस खर्च को वर्ष 2026-27 के स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा करेगा। कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत पात्रता और सटीक बोनस गणना के लिए आधिकारिक आदेश व अपने संबंधित प्रशासनिक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।