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अगर आपके पास हैं फटे नोट तो RBI के इस नियम से बदल जाएगी किस्मत, होगी पैसों की बारिश

Indian Currency: फटे नोट बैंक में बदले जाते हैं, यदि बैंक नहीं बदलते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 07, 2021 पर 7:23 PM
अगर आपके पास हैं फटे नोट तो RBI के इस नियम से बदल जाएगी किस्मत, होगी पैसों की बारिश

Indian Currency:  अगर आपके पास कटे फटे नोट हैं तो आप सोच रहे होंगे कि ये बाजार में कैसे चलेंगे। कहीं इनमें बट्टा तो नहीं लगेगा। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये कटे फटे नोट बैंक में आसानी से बदले जा सकते हैं। इसके साथ ही इनमें कोई बट्टा भी नहीं लिया जाता है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इन कटे फटे नोटों को बदलने के लिए एक गाइडलाइंस भी तैयार की है। जिसे जानना आम आदमी के लिए बेहद जरूरी होता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कटे फटे नोट देश के किसी भी बैंक में किए जा सकते हैं। इसके लिए यह कोई जरूरी नहीं है कि आपको अपने होम ब्रांच में ही जाना होगा। अगर बैंक बदलने से मना करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि नोट जितनी बुरी हालत में होगा उसकी कीमत उतनी कम होती जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Note Refund) Rules, 2009 के तहत इसके बारे में सारी जानकारी दी गई है।

नोट बदलने के ये हैं नियम

अगर आपके पास छोटी वैल्यू की नोटे हैं जिसमे 5,10,20,50 के नोट हैं और वो फटे हैं, लेकिन इन नोटों का कम से कम 50 फीसदी हिस्सा होना जरूरी है। अगर यह स्थिति है तो आपके पूरे मिलेंगे। नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी अगर आपके पास 10 रुपये का फटा नोट है, उसका 50 फीसदी हिस्सा भी सुरक्षित है तो बदलकर पूरे 10 रुपये दिए जाएंगे।

वहीं अगर आपके पास फटे हुए नोटों की संख्या 20 से अधिक है, उन्हें बदलवाना चाहते हैं और नोटों की कुल वैल्यू 5000 रुपये से ज्यादा है तो इतने बड़े ट्रांजैक्शन की फीस देनी होगी। नोट बदलने का सीधा सा नियम ये है कि अगर उसमें सिक्योरिटी साइन जैसे गांधीजी का वाटरमार्क, गवर्नर के साइन और सीरियल नंबर दिख रहा है तो बैंक को वो नोट बदलना ही होगा।

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