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क्या नए नियम पारंपरिक इंश्योरेंस में पारदर्शिता लाएंगे

नई गाइडलाइंस एक स्वागतयोग्य कदम है जो इंश्योरेंस की मिस--सेलिंग पर लगाम लगाएगा।

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 23, 2013 पर 3:36 PM
क्या नए नियम पारंपरिक इंश्योरेंस में पारदर्शिता लाएंगे

हाल ही में एक इंश्योरेंस ब्रैंड के उद्घाटन समारोह में वित्त मंत्री ने बीमाकर्ताओं से आग्रह किया कि वो सरल बीमा उत्पाद लाएं और उनकी मिस-सेलिंग से दूर रहें। उनकी राय में पिछले कुछ सालों में इंश्योरेंस सेक्टर की खराब ग्रोथ का एक प्रमुख कारण है कि इसमें मुख्य उत्पाद जटिल हैं और मिस सेलिंग अनियंत्रित रुप से हो रही है।

जब से इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलेपमेंट अथॉरिटी (आईआरडीए) ने जुलाई 2010 में यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं तब से इंश्योरेंस ब्रोकर और एजेंट ट्रेडिशनल प्लान बेचने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। इससे पहले ट्रेडिशनल प्लान की बिक्री ज्यादा नहीं थी।

हालांकि ट्रेडिशनल प्लान को निवेशकों के लिए ज्यादा पारदर्शी और आकर्षक बनाने के लिए आईआरडीए ने हाल ही में ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडेक्ट के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं।

नए नियम जारी करने से रेगुलेटर ने निम्नलिखत बातों की ऊपरी सीमा तय की है

• एजेंट और ब्रोकरों को मिलने वाले कमीशन

• सरेंडर चार्ज और अन्य संबंधित खर्चे

इसके अलावा इसने कुछ और प्रावधानों में सुधार किया है

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