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31 दिसंबर तक निपटा लें अपना ये काम, वरना परिवार को होगा 7 लाख रुपये तक का नुकसान

एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड (EPF) सब्सक्राइबर्स को बेनेफिट्स हासिल करने के लिए अपना ई-नॉमिनेशन 31 दिसंबर तक पूरा करना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 22, 2021 पर 5:42 PM
31 दिसंबर तक निपटा लें अपना ये काम, वरना परिवार को होगा 7 लाख रुपये तक का नुकसान
31 दिसंबर तक निपटा लें अपना ये काम, वरना परिवार को होगा 7 लाख रुपये तक का नुकसान

एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड (EPF) सब्सक्राइबर्स को बेनेफिट्स हासिल करने के लिए अपना ई-नॉमिनेशन 31 दिसंबर तक पूरा करना होगा। ऐसा न करने पर आपको और परिवार को 7 लाख रुपये का नुकसान हो सकता है।

EPFO ने एक नोटिफिकेशन जारी कर सभी सब्सक्राइबर्स को ई नॉमिनेशन जल्द फाइल करने को कहा है जिससे अकाउंट होल्डर्स की सोशल सिक्योरिटी उसके परिवार को मिलना सुनिश्चित किया जा सके। EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को उनकी रिटायरमेंट पर फंड और पेंशन का लाभ देता है। सब्सक्राइबर की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को फैमिली पेंशन और इंश्योरेंस का लाभ देता है।

ऐसे फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन नॉमिनेशन

- डिजिटल तरीके से EPF नॉमिनेशन फाइल करने के लिए सब्सक्राइबर्स को EPFO की वेबसाइट पर जोकर सर्विसेज का ऑप्शन क्लिक करना होगा।

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