इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे कोरोना के इलाज के दौरान "एंटीबॉडी कॉकटेल" लेने वाले मरीजों के दावे को "प्रायोगिक इलाज" बताकर खारिज नहीं कर सकती हैं। साथ ही इंश्योरेंस रेगुलेटर ने उनसे इस तरह के क्लेम के निपटारे के लिए एक व्यवस्था भी तैयार करने के लिए कहा है।
