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रिटर्न फाइल करते हुए 80D का पूरा इस्तेमाल ऐसे करें

अगर पति-पत्नी दोनों नौकरी करते हैं तो वो अपने-अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ बीमा लेकर 50,000 रुपए तक के प्रीमियम पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 22, 2019 पर 5:17 PM
रिटर्न फाइल करते हुए 80D का पूरा इस्तेमाल ऐसे करें

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके हुए आप 80D के जरिए अधिकतम 1 लाख रुपए का टैक्स बचा सकते हैं। बशर्ते आपके पैरेंट्स की उम्र 60 साल से ज्यादा हो।

इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत खुद के लिए, जीवनसाथी और बच्चों के लिए प्रीवेंटिव हेल्थकेयर चेकअप की कॉस्ट सहित हेल्थ बीमा के प्रीमियम पर भी टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। इसके तहत आप 25,000 रुपए तक क्लेम कर सकते हैं।   

अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ बीमा लेने पर 50,000 रुपए पर अतिरिक्ट टैक्स छूट मिलता है। 50,000 रुपए की यह छूट तभी मिलेगी जब पेरेंट्स की उम्र 60 साल से ज्यादा होगी। अगर पेरेंट्स की उम्र 60 साल से कम है तो आपको सिर्फ 25,000 रुपए के प्रीमियम पर टैक्स छूट का फायदा मिलेगा।

अगर पति-पत्नी दोनों नौकरी करते हैं तो वो अपने-अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ बीमा लेकर 50,000 रुपए तक के प्रीमियम पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। ऐसे में इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके माता पिता आप पर आर्थिक रूप से आश्रित हैं या नहीं।


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