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ITR Filing 2026: क्या FY 2025-26 की कमाई पर भरने होंगे 2 ITR? नए टैक्स कानून के कंफ्यूजन पर आयकर विभाग ने दिया ये जवाब

ITR Filing Rules: टैक्सपेयर्स के मन में इस बात को लेकर बड़ी उलझन है कि, क्या फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हुई कमाई के लिए दो अलग-अलग इनकम टैक्स रिटर्न एक AY 2026-27 और दूसरा TY 2026-27 के लिए दाखिल करने होंगे? इस पर आयकर विभाग ने बड़ा अपडेट दिया है

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Jun 24, 2026 पर 11:30 AM
ITR Filing 2026: क्या FY 2025-26 की कमाई पर भरने होंगे 2 ITR? नए टैक्स कानून के कंफ्यूजन पर आयकर विभाग ने दिया ये जवाब
एक बड़े बदलाव के बाद देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स के मन में कंफ्यूजन पैदा हो गया है

Income Tax Rule Change: देश में 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर कानून लागू हो चुका है। इस नए कानून के आने के बाद से असेसमेंट ईयर (AY) की जगह टैक्स ईयर (TY) व्यवस्था ने ले ली है। इस बड़े बदलाव के बाद देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स के मन में एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि क्या उन्हें फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हुई कमाई के लिए दो अलग-अलग इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक AY 2026-27 और दूसरा TY 2026-27 के लिए दाखिल करने होंगे?

टैक्सपेयर्स की इसी उलझन को दूर करने के लिए आयकर विभाग ने अपनी गाइडलाइन बुक 'कर सेतु' (Kar Setu) में स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। विभाग ने साफ कहा है कि किसी भी टैक्सपेयर को दो रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं है।

दो ITR पर आयकर विभाग ने क्या कहा?

इनकम टैक्स विभाग ने 'कर सेतु' डॉक्यूमेंट में साफ शब्दों में जवाब दिया, 'नहीं, टैक्सपेयर्स को दो ITR फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टैक्स ईयर 2026-27 के लिए रिटर्न दाखिल करने की जिम्मेदारी उस टैक्स ईयर के खत्म होने के बाद ही शुरू होगी, जो कि बिल्कुल इनकम टैक्स एक्ट 1961 की पुरानी व्यवस्था जैसा ही है।'

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