कार खरीदने के बाद उसका इंश्योरेंस कराना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। दरअसल इंश्योरेंस कराने से दुर्घटना, टूटने-फूटने या फिर उसके चोरी हो जाने पर उसकी आर्थिक भरपाई करने में सहायता मिलती है। हालांकि अगर आपकी कार चोरी हो जाती है और आपको उसका इंश्योरेंस क्लेम करना है तो आपको इससे जुड़ी कुछ पेचीदगी के बारे में जानना भी जरूरी है। बता दें कि कार चोरी होने की घटना में अगर आपके पास गाड़ी की केवल एक ही चाबी है तो आपको क्लेम हासिल करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जब भी आप नई गाड़ी लेते हैं तो आपको दो चाबी दी जाती है।
इंश्योरेंस क्लेम में क्या है चाबी को लेकर नियम
बता दें कि कई बार ऐसे मामले सुनने को मिलते हैं कि कार या गाड़ी चोरी होने पर अगर आपके पास केवल एक चाबी है तो आपको क्लेम कराने में मुश्किलें हो सकती हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका क्लेम ही रिजेक्ट कर दिया जाए। कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि कार चोरी होने की घटना में इंश्योरेंस क्लेम कराते समय कंपनियां आपसे कंपनी की तरफ से मुहैया कराई गई दोनों चाबियां दिखाने को कहती हैं। अगर आप दोनों ही चाबियां देने में नाकाम रहते हैं तो आपके इंश्योरेंस क्लेम में दिक्कत आ सकती है या फिर आपका क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है।
क्या दलील देती हैं बीमा कंपनियां
दरअसल अगर आपके पास आपकी गाड़ी की केवल एक चाबी है और एक आपने कहीं पर खो दी है तो बीमा कंपनियां यह मानकर चलती हैं कि कार आपकी लापरवाही की चलते चोरी हो गई है। बीमा कंपनियां यह मानकर चलती हैं कि आप अपनी चाबी खुद ही कहीं पर छोड़ आए हैं और वो गलत हाथों में पड़ गई होगी और आपकी कार चोरी हो गई। जिस वजह से कंपनियां क्लेम को रिजेक्ट कर देती हैं। ऐसे में अगर कभी भी आपके कार की या फिर गाड़ी की चाबी कहीं खो जाती है तो आप उसकी शिकायत तुरंत दर्ज करवाएं। साथ ही सड़क के किनारे बनी दुकानों के बजाय शोरूम से ही उसकी दूसरी चाबी बनवाएं। एसे में आप कार चोरी होने की स्थिति में आप शिकायत या फिर एफआईआर की कॉपी और दूसरी चाबी बनवाने का बिल दिखा सकते हैं।