लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां अब जब चाहे अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर सकेंगी। उन्होंने अब इसके लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा (Irdai) से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल इरडा ने ज्यादातर जीवन बीमा उत्पादों (life insurance products) के लिए यूज एंड फाइल यानी ‘उपयोग करो और फाइल करो’ की व्यवस्था को लागू कर दिया है।
