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अब गाड़ियों के लिए अलग से मिलेगी डैमेज पॉलिसी, बाढ़-भूकंप और दंगों में भी मिलेगा कवर

अब गाड़ी खरीदते हुए आपको थर्ड पार्टी पॉलिसी के साथ अपनी ओर से डैमेज पॉलिसी नहीं खरीदनी होगी।

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 24, 2019 पर 6:26 PM
अब गाड़ियों के लिए अलग से मिलेगी डैमेज पॉलिसी, बाढ़-भूकंप और दंगों में भी मिलेगा कवर

अब गाड़ी खरीदते हुए आपको थर्ड पार्टी पॉलिसी के साथ अपनी ओर से डैमेज पॉलिसी नहीं खरीदनी होगी। अब इंश्योरेंस कंपनीज गाड़ियों को भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं, तोडफोड़ और दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए अलग से इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराएंगी।

IRDA ने जारी किया नया सर्कुलर

इंश्योरेंस रेगुलेटरी IRDA ने साधारण बीमा कंपनियों को एक सितंबर से नई और पुरानी कारों और दोपहिया वाहनों के लिए अलग से इस तरह का बीमा उपलब्ध कराने को कहा है।

Insurance Regualatory and Development Authority ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए अपने पहले के आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि एक सितंबर से कार और दोपहिया वाहनों के लिए इस प्रकार की एकमुश्त बंडल वाली पॉलिसी खरीदना जरूरी नहीं होगा।

गाड़ियों को बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा और दंगा-फसाद में होने वाली तोड़फोड़ की घटनाओं से होने वाले Own Damage के जोखिम से बचाव के लिए खरीदी जाने वाली बीमा पालिसी को वैकल्पिक रखा गया है।

इरडा के नए सर्कुलर में कहा गया है- बीमा कंपनियों को एक सितंबर, 2019 से नई और पुरानी कारों और दोपहिया वाहनों के लिए सालाना ओन डैमेज कवर वाली पॉलिसी पेश करनी होगी। इसमें पॉलिसीधारक के कहने पर आग और चोरी के नुकसान को भी कवर किया जा सकता है।

बीमा कंपनियों को अलग से ओन डैमेज के कवर के साथ पूरी पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने का भी विकल्प होगा। इसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ ही ओन डैमेज का जोखिम कवर भी होगा।

फिलहाल कंपनियों को ओन डैमेज वाली इंश्योरेंस पॉलिसी लंबी अवधि के लिए जारी करने की अनुमति नहीं होगी।

1 सितंबर, 2019 से मिलेगी सुविधा

इरडा ने यह भी कहा है कि पॉलिसी धारकों को सभी जोखिम एकमुश्त कवर करने वाली पालिसी में से केवल ओन डैमेज के हिस्से को अलग से रिन्यू करने का भी विकल्प उपलब्ध होगा। यह सुविधा एक सितंबर 2019 को या उसके बाद उपलब्ध होगी। यह रिन्युअल उसी इंश्योरेंस कंपनी या दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से भी कराया जा सकता है।

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