क्या आपके पास एक से ज्यादा कारें या टूव्हीलर्स हैं? अगर हां तो एक ही मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में आपकी सभी गाड़िया कवर होंगी। Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को Motor Floater Policy बेचने की इजाजत दे दी है।
IRDAI ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति अपनी हर गाड़ी के लिए अलग-अलग बीमा पॉलिसी खरीदने की जगह फ्लोटर पॉलिसीज खरीद सकता है। इस पॉलिसी के तहत सभी गाड़ियां कवर होंगी। एक तरह से यह मेडीक्लेम की फ्लोटर पॉलिसी की तरह है, जिसमें एक ही पॉलिसी में एक परिवार के सभी सदस्य को हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलता है।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्लोटर पॉलिसी शुरू होने से बीमा पर आने वाले कुल खर्च में कमी आने की उम्मीद है। अभी एक परिवार के सदस्यों का अलग-अलग हेल्थ बीमा कराने पर जो खर्च आता है, वह फ्लोटर मेडीक्लेम पॉलिसी के मुकाबले ज्यादा होता है। व्हीकल्स के मामले में भी ऐसा होने की उम्मीद है।
Motor Floater Policy खरीदने के लिए शर्त यह है कि सभी गाड़ी एक ही व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एग्जिक्यूटिव ने बताया कि एक पॉलिसी के तहत 5 गाड़ियों का बीमा हो सकता है। इससे आपको अलग-अलग गाड़ी के बीमा की अलग-अलग एक्सपायरी तारीख और अलग-अलग प्रीमियम याद रखने की जरूरत नहीं रह जाएगी।
मोटर फ्लोटर पॉलिसी में सबसे ज्यादा IDV (Insured Declared Value) वाली व्हीकल प्राइमरी व्हीकल होगी। इस पॉलिसी के तहत आने वाली बाकी गाड़ियों को सेकेंडरी व्हीकल माना जाएगा। एक से ज्यादा गाडियां होने पर उनके बीमा की एक्सपायरी की तारीख याद रखना मुश्किल होता है। इससे कई बार बीमा लैप्स कर जाता है।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि IRDAI के नोटिफिकेशन जारी कर देने के बाद जनरल इंश्योरेंस कंपनियां मोटर फ्लोटर पॉलिसी के नियम एवं शर्तों पेश करेंगी। माना जा रहा है कि यह पॉलिसी ग्राहकों के बीच में काफी लोकप्रिय साबित होंगी। इसकी वजह यह है कि अब मध्यम वर्गीय परिवारों में एक से ज्यादा गाड़ियां होना आम बात है। फ्लोटर मोटर पॉलिसी का प्रीमियम कम होने से ग्राहक इसमें दिलचस्पी दिखा सकते हैं।