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स्टॉक एक्सचेंजों में डिजिटल गोल्ड में इनवेस्टमेंट को मिलेगा बढ़ावा, निर्मला सीतारमण ने डबल टैक्स हटाया

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2023 में स्टॉक एक्सचेंजों में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान की वजह से इनवेस्टर्स पर टैक्स का बोझ घट जाएगा। नए नियम अगले फाइनेंशियल ईयर से लागू होंगे

Abhishek Anejaअपडेटेड Feb 07, 2023 पर 1:49 PM
स्टॉक एक्सचेंजों में डिजिटल गोल्ड में इनवेस्टमेंट को मिलेगा बढ़ावा, निर्मला सीतारमण ने डबल टैक्स हटाया
स्टॉक एक्सचेंजों में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूनियन बजट 2021-22 में पेश किया गया था।

स्टॉक एक्सचेंजों में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में ट्रेडिंग (Trading in Electronic Gold) का कॉन्सेप्ट यूनियन बजट 2021-22 में पेश किया गया था। इसके नियम और शर्तें पहले ही आ चुकी हैं। स्टॉक एक्सचेंजों में गोल्ड में स्पॉट ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए यूनियन बजट 2023 (Union Budget 2023) में कुछ उपायों के ऐलान किए गए हैं। ये ई-गोल्ड (E-Gold) के लिए हैं। नए फ्रेमवर्क के तहत स्पॉट एक्सचेंजों पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (EGR) के फॉरमैट में सेबी में रजिस्टर्ड वॉल्ट मैनेजर्स के जरिए यह ट्रेडिंग होती है।

अभी क्या है नियम?

इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड ट्रेडिंग में दिलचस्पी रखने वाले इनवेस्टर्स के पास अपने फिजिकल गोल्ड को स्पॉट एक्सचेंज में बेचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में कनवर्ट करने का ऑप्शन होता है। EGR के खरीदार के पास भी लोकल मार्केट में बेचने के लिए फिजिकल गोल्ड में डिलीवरी लेने का ऑप्शन होता है। फिजिकल गोल्ड को ईजीआर में कनवर्ट करने और EGR को फिजिकल गोल्ड में कनवर्ट करने पर इनवेस्टर्स को टैक्स चुकाना होता है।

यूनियन बजट 2023 में क्या ऐलान किया गया है?

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