पब्लिक सेक्टर के लेंडर बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) ने एक नई सेवा शुरू की है, जो कस्टमर्स के लिए एनपीएस अकाउंट (NPS account) खुलवाने की प्रक्रिया को बेहद आसान कर देगी। बैंक ऑफ इंडिया ने पेंशन फंड रेगुलेटर (PFRDA) के साथ मिलकर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे आप अपने मोबाइल फोन के इस्तेमाल से एनपीएस अकाउंट खुलवा सकेंगे। Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) और Bank of India ने के-फिनटेक के साथ भागीदारी में NPS पंजीकरण के लिए यह डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय (Supratim Bandhyopadhyay) ने बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ एके दास और बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्वरूप दासगुप्ता की उपस्थिति में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया।
पेंशनभोगी समाज का सपना होगा साकार
बंद्योपाध्याय ने कहा, “हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि बैंक ऑफ इंडिया ने नए एनपीएस पंजीकरण के लिए के-फिनटेक के सहयोग से अपना डिजिटल मोड लॉन्च किया है। मुझे भरोसा है कि बैंक की यह डिजिटल पहल एक पेंशनभोगी समाज के हमारे दृष्टिकोण को साकार करने में मददगार होगी।”
कैसे काम करेगा नया सिस्टम?
-PFRDA और Bank of India ने कहा कि लेंडर्स के कस्टमर्स अब क्यूआर कोड स्कैन करके अपने एनपीएस खाते खोल सकेंगे। कस्टमर्स अब बिना किसी झंझट के एनपीएस खाता खोल सकते हैं, जो एक पेपरलेस प्रोसेस के जरिये सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करके खुल जाएगा।
-क्यूआर कोड की स्कैनिंग से एक एनपीएस अकाउंट ओपनिंग वेब पेज खुल जाएगा, जिसमें एप्लीकैंट को अपना मोबाइल नंबर देना होगा और ओटीपी के इस्तेमाल से पंजीकरण के लिए अप्लाई करना होगा।
-इसके बाद, आवेदक को आधार नंबर डालने से लेकर पिक्चर खींचने और DigiLocker सहित दूसरी डिटेल भरनी होंगी। सभी डिटेल भरने के बाद एनपीएस अकाउंट खुल जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना 2004 में लॉन्च हुयी थी। बाद में, 2009 में इसे सभी वर्गों के लिए लागू कर दिया गया था। इस स्कीम से रिटायरमेंट के बाद पेंशन की व्यवस्ता सुनिश्चित होती है।
अभी एनपीएस पर इनकम टैक्स की धारा 80 CCD (1), 80 CCD (1B) और 80 CCD (2) के तहत टैक्स छूट मिलती है। NPS पर सेक्शन 80C यानी 1.50 लाख रुपये से अलग 50,000 रुपये की और छूट ले सकते हैं। यानी NPS में निवेश कर 2 लाख रुपये की छूट का फायदा उठा सकते हैं।