NPS Rules Change : अब एनपीएस का पैसा पाना हुआ आसान, भरना होगा सिर्फ एक फॉर्म, जानिए नए बदलाव

NPS rules change : IRDAI और PFRDA एनपीएस सब्सक्राइबर्स (NPS subscribers) को एन्युटी जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राजी हो गए हैं

अपडेटेड Nov 16, 2022 पर 8:44 AM
NPS सब्सक्राइबर्स को एन्युटी चुनने के क्रम में एक अलग प्रपोजल फॉर्म नहीं भरना होगा। IRDAI ने एक सर्कुलर के जरिये एन्युटी प्रोडक्ट्स के लिए यह ऐलान किया है

NPS rules change : अब आपके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) यानी NPS का पैसा पाना आसान हो गया है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) और पेंशन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) एनपीएस सब्सक्राइबर्स (NPS subscribers) को एन्युटी जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राजी हो गए हैं। अब ऐसा सिर्फ एक विदड्राल फॉर्म (withdrawal form) के इस्तेमाल से हो जाएगा। इसका मतलब है कि NPS सब्सक्राइबर्स को एन्युटी चुनने के क्रम में एक अलग प्रपोजल फॉर्म नहीं भरना होगा। IRDAI ने एक सर्कुलर के जरिये एन्युटी प्रोडक्ट्स के लिए यह ऐलान किया है।

यह है मौजूदा व्यवस्था

वर्तमान में एनपीएस पेंशनर्स (NPS pensioners) को विदड्राल के समय PFRDA के पास एक ‘विस्तृत’ एग्जिट फॉर्म जमा करना होता है। एक बार जब वे अपने पसंदीदा एन्युटी प्लान तय कर लेते हैं तो उन्हें बीमा कंपनियों द्वारा दिए गए प्रपोजल फॉर्म को पूरी तरह भरना चाहिए।


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14 नवंबर, 2022 के PFRDA के एक सर्कुलर के मुताबिक, दोनों फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के मिलेजुले कदम से उसके सब्सक्राइबर्स और स्टेकहोल्डर्स को मिलने वाले फायदे कई गुने बढ़ गए हैं।

अब होंगे ये फायदे

- एन्युटी पाना हुआ आसान और जारी होने में लगेगा कम समय

- एकमुश्त भुगतान और एन्युटी जारी करने की समानांतर प्रक्रिया

- सब्सक्राइबर के रिटायर होने के तुरंत बाद एन्युटी के जरिये रिटायरमेंट इनकम का भुगतान और रिटायर व्यक्ति के लिए नियमित इनकम सुनिश्चित करना

- आसान ओल्ड एज इनकम सपोर्ट

- संबंधित स्टेकहोल्डर्स के लिए काम करने में सुगमता

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कहां अपलोड होगा फॉर्म

पीएफआरडीए के 14 नवंबर, 2022 के सर्कुलर के मुताबिक, एग्जिट का अनुरोध करते समय केवाईसी सहित सभी जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ पूरी तरह भरे एक एग्जिट फॉर्म को संबंधित सीआरए सिस्टम में अपलोड करना होगा।

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