EPS: देश की सबसे बड़ी अदालत ने एंप्लॉयीज को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार 4 नवंबर को वर्ष 2014 को एंप्लॉयीज पेंशन (एमेंडमेंट) स्कीम की वैधता को बरकरार रखा है। हालांकि कोर्ट ने पेंशन फंड में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया है।
