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Sovereign Gold Bond: 20 जून से सस्ते में मिलेगा सोना खरीदने का मौका, ऐसे पा सकते हैं अतिरिक्त डिस्काउंट

RBI ने बताया कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022-23 की पहली सीरीज खरीद के लिए 20 जून, 2022से पांच दिनों के लिए खुलने जा रही है

अपडेटेड Jun 17, 2022 पर 10:06 PM
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सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की पहली सीरीज 20 जून से 24 जून के बीच खुलेगी

Sovereign Gold Bond: सरकार एक बार फिर से सभी को सस्ते दाम में सोने खरीदने का मौका देने जा रही है। दरअसर सरकार इस वित्त वर्ष में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की पहली सीरीज 20 जून से 24 जून के बीच लॉन्च करने वाली है। इसके लिए 5,091 रुपये प्रति ग्राम का इश्यू प्राइस तय किया गया है। हालांकि इस स्कीम में बोली लगाने की योजना बना रहे निवेशक इस इश्यू प्राइस पर भी 50 रुपये का अतिरिक्त छूट हासिल कर सकते हैं।

केंद्रीय बैंक ने बीते शुक्रवार को बताया कि सरकार ने RBI के साथ सलाह-मशविरा कर इश्यू प्राइस पर ₹50/- प्रति ग्राम की छूट देने का फैसला किया है। हालांकि यह 50 रुपये की छूट सिर्फ उन्हीं निवेशकों को मिलेगा, जो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने पेमेंट डिजिटल मोड से किया हो। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का इश्यू प्राइस 5,041 रुपये होगा।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को सरकार की तरफ से RBI जारी करेगा। RBI ने बताया, "गोल्ड बॉन्ड की अवधि 8 साल के लिए होगी, जिसमें 5वें साल के बाद जरूरत पड़ने पर समय से पहले निवेश निकाला जा सकता है। इस ऑप्शन का उपयोग उस तिथि पर किया जा सकता जिस पर ब्याज देय है।"


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अधिकतम 4 किलो सोना खरीद सकेंगे

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) स्कीम में एक वित्त वर्ष में एक व्यक्ति अधिकतम 4 किग्रा गोल्ड के बॉन्ड खरीद सकता है। न्यूनतम निवेश एक ग्राम का होना जरूरी है। वहीं, ट्रस्‍ट या उसके जैसी संस्‍थाएं 20 किग्रा तक के बॉन्‍ड खरीद सकती हैं। HUF भी इसमें 4 kg गोल्ड खरीद सकते हैं। जबकि एक फिस्कल ईयर में ट्रस्ट और इसी तरह के संगठन मैक्सिमम 20 किलो गोल्ड खरीद सकते हैं।

नहीं लगता है कैपिटल गेन टैक्स

इसके लिए KYC नॉर्म्स फिजिकल गोल्ड खरीदने के समान होंगे। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेशक अगर मेच्योरिटी तक बने रहते हैं तो इस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। अगर मेच्योरिटी से पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेचे जाते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा। इस दौरान स्कीम पर हर साल मिलने वाले रिटर्न पर इनकम टैक्स चुकाना होगा।

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