बजट 2025 में ऐसी यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज (ULIP) के रिडेम्प्शन या मैच्योरिटी पर लगने वाले टैक्स के बारे में जरूरी चीजें स्पष्ट की गई हैं, जहां एक साल में कुल प्रीमियम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है। अगर सीधे शब्दों में कहें, तो ऐसे सभी यूलिप (ULIPs) प्लान, जिन्हें सेक्शन 10 (10डी) के तहत टैक्स छूट की अनुमति नहीं है, उन्हें इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड माना जाएगा। बजट के मेमोरेंडम में कहा गया है, 'ऐसे यूलिप प्लान जिन्हें इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 10 (10डी) के तहत छूट हासिल नहीं है, उन्हें इक्विटी आधारित फंड के दायरे में शामिल किया जाएगा।'