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2.5 लाख रुपये से ज्यादा सालाना प्रीमियम वाले यूलिप पर म्यूचुअल फंड्स की तरह लगेगा टैक्स

बजट 2025 में ऐसी यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज (ULIP) के रिडेम्प्शन या मैच्योरिटी पर लगने वाले टैक्स के बारे में जरूरी चीजें स्पष्ट की गई हैं, जहां एक साल में कुल प्रीमियम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है। अगर सीधे शब्दों में कहें, तो ऐसे सभी यूलिप (ULIPs) प्लान, जिन्हें सेक्शन 10 (10डी) के तहत टैक्स छूट की अनुमति नहीं है, उन्हें इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड माना जाएगा। बजट के मेमोरेंडम में कहा गया है, 'ऐसे यूलिप प्लान जिन्हें इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 10 (10डी) के तहत छूट हासिल नहीं है, उन्हें इक्विटी आधारित फंड के दायरे में शामिल किया जाएगा'

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 03, 2025 पर 8:39 PM
2.5 लाख रुपये से ज्यादा सालाना प्रीमियम वाले यूलिप पर म्यूचुअल फंड्स की तरह लगेगा टैक्स
इनकम-टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(10डी) के तहत अगर किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी (बोनस या ऐसी कोई पॉलिसी) के तहत कोई रकम मिलती है, तो इस पर टैक्स में छूट है।

बजट 2025 में ऐसी यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज (ULIP) के रिडेम्प्शन या मैच्योरिटी पर लगने वाले टैक्स के बारे में जरूरी चीजें स्पष्ट की गई हैं, जहां एक साल में कुल प्रीमियम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है। अगर सीधे शब्दों में कहें, तो ऐसे सभी यूलिप (ULIPs) प्लान, जिन्हें सेक्शन 10 (10डी) के तहत टैक्स छूट की अनुमति नहीं है, उन्हें इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड माना जाएगा। बजट के मेमोरेंडम में कहा गया है, 'ऐसे यूलिप प्लान जिन्हें इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 10 (10डी) के तहत छूट हासिल नहीं है, उन्हें इक्विटी आधारित फंड के दायरे में शामिल किया जाएगा।'

हम आपको यहां विस्तार से बता रहे हैं कि इसका यूलिप के होल्डर्स के लिए क्या मतलब है, खास तौर पर उन यूलिपहोल्डर्स के लिए, जिन्होंने 1 फरवरी 2021 के बाद इसमें निवेश किया है।

बजट 2025 में यूलिप में किया गया संशोधन टैक्स के मोर्चे पर रिडेम्प्शन पर क्या असर डालेगा?

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