लाडली लक्ष्मी योजना क्या है, यह कैसे काम करती है और क्या हैं इसके फायदे?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 अप्रैल 2007 को लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी, जिसका मकसद लड़कियों की स्थिति में सुधार और राज्य के लिंगानुपात को बेहतर बनाना था। इसके बाद से कुल 6 अन्य राज्यों ने इस योजना को अपनाया है। हाल में दिल्ली सरकार ने 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' का ऐलान किया है

अपडेटेड Dec 18, 2024 पर 5:06 PM
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इस योजना में लड़की के 21 साल पूरा होने के बाद उसे कुल 1 लाख रुपये दिए जाते हैं, बशर्ते उसने 12वीं कक्षा पास की हो और 18 साल तक उसकी शादी नहीं हुई हो।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 अप्रैल 2007 को लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी, जिसका मकसद लड़कियों की स्थिति में सुधार और राज्य के लिंगानुपात को बेहतर बनाना था। इसके बाद से कुल 6 अन्य राज्यों ने इस योजना को अपनाया है। हाल में दिल्ली सरकार ने 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' का ऐलान किया है।

लाडली लक्ष्मी योजना के फायदे

लाडली लक्ष्मी योजना लड़की के परिवारों को भुगतान के जरिये वित्तीय सहायता मुहैया कराती है:

शुरुआती डिपॉजिट: इस योजना के तहत पहले पांच वर्षों के दौरान हर लड़की के लाडली लक्ष्मी फंड में हर साल 6,000 रुपये जमा किए जाते हैं और इस अवधि में उसे कुल 30,000 रुपये मिलते हैं। साथ ही, छठी क्लास में एडमिशन के समय 2,000 रुपये और 9वीं में दाखिले के वक्त 4,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा, 11वीं और 12वीं में एडमिशन के समय 6,000-6,000 रुपये मिलते हैं।


फाइनल पेमेंट: लड़की के 21 साल पूरा होने के बाद उसे कुल 1 लाख रुपये दिए जाते हैं, बशर्ते उसने 12वीं कक्षा पास की हो और 18 साल तक उसकी शादी नहीं हुई हो। इसका भुगतान 6 किस्तों में किया जाता है और इसके लिए लड़की की शैक्षणिक प्रगति और उम्र को पड़ाव माना गया है।

योग्यता

इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए इन शर्तों को पूरा करना जरूरी है:

-बच्चों के माता-पिता का मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है और उनमें से कोई भी इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए।

- इस योजना के लिए आवेदन करने से पहले पैरेंट्स को फैमिली प्लानिंग उपाय अपनाना जरूरी है।

- लड़की के जन्म के पहले साल के भीतर ही उसका स्कीम में शामिल किया जाना जरूरी है।

- फाइनल पेमेंट हासिल करने के लिए बच्ची का 18 साल तक अविवाहित रहना जरूरी है।

- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

- इस स्कीम का फायदा सिर्फ परिवार की दो लड़कियों को ही मिलता है और जुड़वां की स्थिति में तीसरी लड़की को भी लाभ मिलेगा।

- जिन परिवारों ने किसी लड़की को गोद लिया है, वे भी इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

कैसे अप्लाई करें

इस स्कीम के लिए अप्लाई करने की खातिर सक्षम परिवारों को जरूरी दस्तावेजों के साथ प्रोजेक्ट ऑफिस, पब्लिक सर्विस सेंटर या कोई इंटरनेट कैफे जाना पड़ेगा। इसके अलावा, आंगनवाड़ी वर्कर के जरिये भी आवेदन सौंपे जा सकते हैं।

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