Insurance Policy: बीमा नियामक इरडा ने पॉलिसी वापस लेने के लिए तय 'फ्री लुक' पीरियड को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। इरडा के ऐसा करने से जीवन बीमा पॉलिसी के बारे में सोचने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। इसके अलावा पॉलिसी में नॉमिनी को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा है।
अब 30 दिन का मिलेगा फ्रु लुक पीरियड
मौजूदा समय में कोई बीमाधारक पॉलिसी के नियमों और शर्तों से संतुष्ट न होने की स्थिति में पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने की तारीख से 15 दिनों के 'फ्री लुक' पीरियड के अंदर अलग हो सकता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी के मामले में यह पीरियड 30 दिनों का होता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने एक मसौदा जारी कर बीमा से जुड़े सभी नियमों के प्रावधानों को एक करने का प्रस्ताव रखा है। इस मसौदे में पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा के बारे में कहा गया है कि किसी भी माध्यम से मिली पॉलिसी के लिए फ्री-लुक पीरियड पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने की तारीख से 30 दिन होगी।
इसके अलावा इरडा ने पॉलिसी जारी करने के लिए नॉमिनी का नाम देना अनिवार्य कर दिया है। इसके मुताबिक साधारण बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी से जुड़े नॉमिनी बनाने के नियम भी पेश किये गए हैं। पॉलिसी रिफंड के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर और इंश्योरेंस क्लेम के पेमेंट को सक्षम बनाने के लिए बीमा कंपनी को बीमाधारक के बैंक खातों की जानकारी भी इकट्ठी करनी चाहिए। इसके साथ ही इरडा ने बीमा कंपनियों की तरफ से अपने विज्ञापनों की जानकारी नियामक को देने की जरूरत को खत्म करने का भी प्रस्ताव रखा है।