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ओडिशा ट्रेन हादसे के पीड़ितों के परिजनों के दावों का निपटारा जल्द होगा, IRDAI ने बीमा कंपनियों को दिया आदेश

बीमा नियामक ने इंश्योरेंस कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर ओडिशा ट्रेन हादसे से संबंधित जानकारियां प्रकाशित करने को भी कहा है। उन्हें ये जानकारियां एक हफ्ते तक रोजाना और उसके बाद एक महीने तक हर हफ्ते प्रकाशित करनी होंगी। इनमें कंपनी को मिले दावों, उनके निपटारा और PMSBY के तहत आउस्टैंडिंग और IRCTC के तहबत जारी पॉलिसी की जानकारी शामिल होगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 06, 2023 पर 3:54 PM
ओडिशा ट्रेन हादसे के पीड़ितों के परिजनों के दावों का निपटारा जल्द होगा, IRDAI ने बीमा कंपनियों को दिया आदेश
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (LIC), भारती-एक्सा लाइफ, लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस सहित कई बीमा कंपनियों ने ऐसे बयान दिए हैं, जिनमें कहा गया है कि वे पीड़ितों की पहचान और उनके नॉमिनी का पता लगाने के लिए जल्द कोशिश शुरू कर देंगी।

इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे के पीड़ितों के परिजनों की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है। उसने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को पीड़ितों के परिजनों के दावों का जल्द निपटारा करने को कहा है। इनमें लाइफ और जनरल दोनों तरह की बीमा कंपनियां शामिल हैं। बीमा नियामक ने इस बारे में 5 जून को एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें इंश्योरेंस कंपनियों से कहा गया है कि अगर इनश्योर्ड व्यक्ति का नाम मृतकों या घायलों की लिस्ट में शामिल हैं... और वे उस ट्रेन से सफर कर रहे थे, जो हादसे का शिकार हो गईं तो क्लेम्स की प्रोसेसिंग जल्द होनी चाहिए।

वेबसाइट पर रोजाना जानकारियां प्रकाशित करनी होंगी

बीमा नियामक ने इंश्योरेंस कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर ओडिशा ट्रेन हादसे से संबंधित जानकारियां प्रकाशित करने को भी कहा है। उन्हें ये जानकारियां एक हफ्ते तक रोजाना और उसके बाद एक महीने तक हर हफ्ते प्रकाशित करनी होंगी। इनमें कंपनी को मिले दावों, उनके निपटारा और PMSBY के तहत आउस्टैंडिंग और IRCTC के तहबत जारी पॉलिसी की जानकारी शामिल होगी। इनके अलावा कंपनियों को इंडिविजुअल या ग्रुप पर्सनल एक्सिडेंट पॉलिसीज और हेल्थ इंश्योरेंस के दावे भी शामिल होंगे।

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