कई NRI बेंगलुरु, हैदराबाद, गुड़गांव, नोएडा जैसे आईटी हब में इनवेस्ट करते हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू में एप्रिशिएसन या रेंटल इनकम के लिए ऐसा किया जाता है। कई किरायदारों को यह पता नहीं होता कि अपने NRI मकानमालिक को किराए के पेमेंट से पहले उनके लिए TDS काटना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को काफी ज्यादा इंटरेस्ट और पेनाल्टी चुकानी पड़ती है। इसलिए अगर आपने किसी NRI से घर किराया पर लिया है तो आपको TDS काटने के नियम का पालन करना होगा। यह नियम रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह की प्रॉपर्टी पर लागू है।
