इनकम टैक्स अपेलैट ट्राइब्यूनल (ITAT) की दिल्ली बेंच ने हाल में दिए अपने आदेश में को-ओनर की पत्नी को प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम पर 50 फीसदी टैक्स चुकाने को कहा है। यह ऑर्डर इस निष्कर्ष पर आधारित था कि प्रॉपर्टी की रजिस्टर्ड सेल डीड में को-ओनर्स की अलग हिस्सेदारी का जिक्र नहीं था और यह कि पत्नी ने प्रॉपर्टी को खरीदने में कुछ पैसे का योगदान किया था। इसके अलावा इस दंपती ने यह प्रॉपर्टी खरीदी तो थी लेकिन अपने इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के मुताबिक अपने इनकम टैक्स रिटर्न में प्रॉपर्टी से नोशनल रेंटल इनकम के बारे में नहीं बताया था।
