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ITR 2025: क्या CA के बगैर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है?

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर टैक्सपेयर्स की इनकम के स्रोत ज्यादा नहीं हैं तो रिटर्न खुद फाइल किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ सैलरी, सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट, घर के किराए आदि से इनकम होती है तो वह बगैर सीए रिटर्न फाइल कर सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 19, 2025 पर 11:58 AM
ITR 2025: क्या CA के बगैर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है?
अगर किसी टैक्सपेयर्स की इनकम के कई स्रोत हैं, खासकर कैपिटल गेंस और बिजनेस से इनकम होती है तो उसे रिटर्न फाइल करने के लिए सीए की मदद लेनी पड़ सकती है।

कंपनियों ने अपने एंप्लॉयीज को फॉर्म 16 जारी कर दिए हैं। अच्छी बात यह है कि इस बार एंप्लॉयर्स ने डिजिटल फॉर्म 16 इश्यू किए हैं। इससे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना काफी आसान हो गया है। कई टैक्सपेयर्स ने अपने रिटर्न फाइल कर दिए हैं। हालांकि, इस बार सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने टैक्स फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। आम तौर पर इसकी डेडलाइन 31 जुलाई होती है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि फॉर्म 16 मिलने के बाद सैलरीड टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। उन्हें 15 सितंबर तक इंतजार नहीं करना चाहिए।

आपकी इनकम के स्रोत क्या-क्या है?

सवाल है कि क्या Chartered Accountant (CA) के बगैर रिटर्न फाइल किया जा सकता है? टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर टैक्सपेयर्स की इनकम के स्रोत ज्यादा नहीं हैं तो रिटर्न खुद फाइल किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ सैलरी, सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट, घर के किराए आदि से इनकम होती है तो वह बगैर सीए रिटर्न फाइल कर सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को लगातार आसान बनाने की कोशिश कर रहा है।

सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइलिंग काफी आसान

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