कंपनियों ने अपने एंप्लॉयीज को फॉर्म 16 जारी कर दिए हैं। अच्छी बात यह है कि इस बार एंप्लॉयर्स ने डिजिटल फॉर्म 16 इश्यू किए हैं। इससे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना काफी आसान हो गया है। कई टैक्सपेयर्स ने अपने रिटर्न फाइल कर दिए हैं। हालांकि, इस बार सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने टैक्स फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। आम तौर पर इसकी डेडलाइन 31 जुलाई होती है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि फॉर्म 16 मिलने के बाद सैलरीड टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। उन्हें 15 सितंबर तक इंतजार नहीं करना चाहिए।
