Get App

ITR Filing Last Date: क्या आप 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं?

ITR Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक नहीं फाइल करने पर टैक्सपेयर को 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने की इजाजत है। इसे बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न कहा जाता है। लेकिन, इसके लिए टैक्सपेयर को पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट देना पड़ता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 15, 2024 पर 4:33 PM
ITR Filing Last Date: क्या आप 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं?
ITR Filing 2024: तय समय के अंदर रिटर्न फाइल करने के कई फायदे हैं। आपका रिफंड बैंक अकाउंट में जल्द आ जाएगा। अगर आपको होम लोन या कार लेने की जरूरत पड़ेगी तो आपका लोन अप्लिकेशन जल्द प्रोसेस हो जाएगा।

अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा है तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करना जरूरी है। रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। तय समय के अंदर रिटर्न फाइल करने के कई फायदे हैं। आपका रिफंड बैंक अकाउंट में जल्द आ जाएगा। अगर आपको होम लोन या कार लेने की जरूरत पड़ेगी तो आपका लोन अप्लिकेशन जल्द प्रोसेस हो जाएगा। हालांकि, कई टैक्सपेयर्स कुछ वजहों से डेडलाइन के अंदर रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं। सवाल है कि उनके लिए क्या विकल्प है?

बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल किया जा सकता है

एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर्स को तय समय के अंदर रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। फिर भी, अगर कोई टैक्सपेयर डेडलाइन मिस कर जाता है तो वह कैलेंडर ईयर की आखिरी तारीख यानी 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकता है। इसे बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) कहा जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा सिर्फ उन लोगों के लिए रखी है, जो किसी मजबूरी की वजह से समय पर रिटर्न फाइल करने से चूक जाते हैं।

पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट चुकाना होगा

सब समाचार

+ और भी पढ़ें