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ITR Deadline: 31 दिसंबर की डेडलाइन चूक गए? जानिए अब कैसे मिल सकता है टैक्स रिफंड

ITR Deadline: 31 दिसंबर की डेडलाइन निकलने के बाद भी टैक्स रिफंड का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। अगर ITR फाइल किया है, तो रेक्टिफिकेशन, प्रोसेसिंग स्टेटस और ITR-U जैसे विकल्पों के जरिए रिफंड मिलने की संभावना बनी रहती है। जानिए डिटेल।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Jan 01, 2026 पर 3:08 PM
ITR Deadline: 31 दिसंबर की डेडलाइन चूक गए? जानिए अब कैसे मिल सकता है टैक्स रिफंड
अगर आपने समय पर ITR फाइल किया था और आप रिफंड के हकदार हैं, तो रिफंड अब भी मिल सकता है।

ITR Deadline: अगर आपने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए रिवाइज्ड या बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की 31 दिसंबर की डेडलाइन मिस कर दी है, तो अब रिटर्न में बदलाव करने का विकल्प बंद हो चुका है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका टैक्स रिफंड भी चला गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब रिफंड पाने का तरीका बदल गया है।

2026 में टैक्सपेयर्स के पास कौन-कौन से विकल्प बचे हैं और अब आगे क्या करना चाहिए, आइए इसे समझते हैं।

31 दिसंबर के बाद क्या बदल गया?

31 दिसंबर तक टैक्सपेयर्स के पास दो अहम विकल्प थे। अगर किसी ने तय समय पर रिटर्न फाइल नहीं किया था, तो वह बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकता था। वहीं, अगर पहले से फाइल किए गए रिटर्न में कोई गलती या चूक थी, तो उसे रिवाइज्ड रिटर्न के जरिए सुधारा जा सकता था।

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