Income Tax Return Deadline: क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट आगे बढ़ सकती है? अगर गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (GCCI) की मांग मान ली गई तो टैक्सपेयर्स को ITR भरने के लिए और समय मिल सकता है। GCCI ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को लेटर लिखकर कहा है कि इस बार ITR फाइलिंग की प्रोसेस देर से शुरू हुआ क्योंकि जरूरी यूटिलिटी और फॉर्म्स करीब तीन महीने लेट जारी हुए। अगस्त की शुरुआत तक भी कई फॉर्म उपलब्ध नहीं थे, जिससे टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को तैयारी का वक्त बहुत कम मिला।
सरकार ने पहले ही दी थी कुछ राहत
सरकार ने पहले ही बिना ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स की ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। लेकिन GCCI का कहना है कि फॉर्म्स लेट जारी होने की वजह से ये एक्सटेंशन ज्यादा काम का नहीं रहा। असली दिक्कत यह है कि लोगों को समय पर तैयारी का मौका ही नहीं मिल पाया।
धीमा इंटरनेट और बदलते फॉर्म बने मुसीबत
GCCI का कहना है कि बार-बार यूटिलिटी में बदलाव और कई इलाकों में कमजोर इंटरनेट कनेक्शन की वजह से टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स को बड़ी परेशानी हो रही है। इसीलिए उन्होंने CBDT से ITR फाइलिंग की डेडलाइन और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की तारीख 30 सितंबर आगे बढ़ाने की मांग की है।
कौन-से फॉर्म कब जारी हुए?
इस साल ITR फॉर्म्स और यूटिलिटीज लेट रिलीज हुईं।
ITR-1 से ITR-4 मई से जुलाई के बीच जारी हुए।
ITR-6 एक्सेल यूटिलिटी, 15 अगस्त को जारी हुई।
ITR-7 अब तक जारी नहीं हुआ है।
ऑडिट से जुड़े फॉर्म 3CA-3CD और 3CB-3CD, 29 जुलाई को जारी हुए।
अलग-अलग कैटेगरी की अलग तारीखें
15 सितंबर 2025: जिन टैक्सपेयर्स को ऑडिट की जरूरत नहीं, उन्हें इसी दिन तक ITR फाइल करना है।
30 सितंबर 2025: ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख।
31 अक्टूबर 2025: कंपनियों, पार्टनरशिप फर्म्स और जिनका अकाउंट ऑडिट होना है, उनके लिए ITR की डेडलाइन।
30 नवंबर 2025: जिन टैक्सपेयर्स का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या खास डोमेस्टिक डीलिंग्स से जुड़ा केस है, उनके लिए ITR भरने की आखिरी तारीख।