Get App

ITR 2023: 11 दिन में फाइल कर दें अपनी आईटीआर, वरना देना पड़ेगा 5000 रुपये जुर्माना और जाना पड़ेगा 7 साल के लिए जेल

ITR Filing 2023: हर एक असेसमेंट ईयर (Assessment Year) में सरकार चार महीने का विंडो देती है ताकि टैक्सपेयर्स अपनी इनकम डिटेल्स को एक जगह इकट्ठा कर फाइल कर सके। ये पीरियड 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 जुलाई को खत्म होता है। अगर आप तय समय सीमा में अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 31, 2023 पर 1:05 AM
ITR 2023: 11 दिन में फाइल कर दें अपनी आईटीआर, वरना देना पड़ेगा 5000 रुपये जुर्माना और जाना पड़ेगा 7 साल के लिए जेल
टैक्सपेयर्स ऑफलाइन मोड में भी फाइल कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न

ITR Filing 2023: हर एक असेसमेंट ईयर (Assessment Year) में सरकार चार महीने का विंडो देती है ताकि टैक्सपेयर्स अपनी इनकम डिटेल्स को एक जगह इकट्ठा कर फाइल कर सके। ये पीरियड 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 जुलाई को खत्म होता है। अगर आप तय समय सीमा में अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी मिल सकता है।

ITR टाइम से फाइल करने पर मिलते हैं कई फायदे

आप अपने आईटीआर पर कई कटौतियों और छूटों का दावा कर सकते हैं, जो आपकी टैक्स देनदारी को कम कर सकती हैं। उदाहरण के लिए आप मेडिकल खर्च, इंश्योरेंस और होम लोन इंटरेस्ट पर छूट पा सकते हैं। यदि आप 31 जुलाई की समय सीमा तक आईटीआर दाखिल करने से चूक जाते हैं तो आपको कई तरह की परेशानी हो सकती है।

आईटीआर की डेडलाइन चूकने पर देना होगा 5000 रुपये का जुर्माना

सब समाचार

+ और भी पढ़ें