ITR Filing 2025: कहीं बंद तो नहीं है आपका PAN? कैसे चलेगा पता, क्या है दोबारा शुरू करने का तरीका

ITR Filing 2025:अगर आपका PAN कार्ड इनएक्टिव है या आधार से लिंक नहीं है, तो आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। यहां जानें पैन स्टेटस चेक करने, आधार से लिंक करने और इनएक्टिव पैन से होने वाले नुकसान की पूरी जानकारी।

अपडेटेड May 22, 2025 पर 4:49 PM
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सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। ITR फाइल करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है, जिसकी डेडलाइन 31 जुलाई 2025 होगी। लेकिन, अगर आपका परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) इनएक्टिव है या फिर आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आप ITR नहीं फाइल कर पाएंगे। आपको TDS क्रेडिट क्लेम करने में भी दिक्कत होगी।

बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि उनका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं। और कई बार लिंकिंग ना होने से ITR रद्द हो जाता है। आइए जानते हैं कि आप अपना पैन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, उसे आधार से लिंक करने का क्या तरीका है, और लिंक न होने पर क्या असर पड़ सकता है।

पैन कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करें?


आप इनकम टैक्स की आधिकारिक साइट पर जाकर खुद ही चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं। इसके लिए आपको किसी एजेंट या CA के पास जाने की जरूरत नहीं।

  • इनकम टैक्स पोर्टल https://www.incometax.gov.in पर जाएं।
  • “Verify Your PAN” सेक्शन में क्लिक करें।
  • अपना पैन नंबर, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर डालें।
  • मोबाइल पर OTP आएगा, जिसे भरकर सबमिट करें।
  • अब स्क्रीन पर पैन का स्टेटस दिख जाएगा- Active या Inactive।

अगर पैन एक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब है कि वह सरकारी रिकॉर्ड में अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो गया है और इसका इस्तेमाल किसी कानूनी वित्तीय प्रक्रिया में नहीं किया जा सकता। पैन को दोबारा एक्टिव कराने के लिए उसे आधार कार्ड से लिंक करना होगा।

PAN-आधार लिंक नहीं तो क्या करें?

अगर आपने PAN को अब तक आधार नंबर से लिंक नहीं किया है , तो आपका PAN का स्टेटस "Active but Inoperative" दिखेगा। यानी PAN नंबर सक्रिय तो है, लेकिन फिलहाल इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता।

हालांकि, आप अभी भी ₹1,000 का जुर्माना भरकर इसे लिंक कर सकते हैं। जुर्माना भरने के 7 से 30 दिनों के भीतर आपका PAN दोबारा Active और Operative हो जाएगा। इसके बाद आपकी TDS क्रेडिट भी Form 26AS में दिखने लगेगी और आप टैक्स भरते समय उसे सही से क्लेम कर सकेंगे।

आधार से पैन कैसे लिंक करें

सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो यह आपके पैन को इनएक्टिव कर सकता है। पैन को आधार से लिंक करने का तरीका भी काफी आसान है:

  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉगिन करें।
  • “Link Aadhaar” ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • यहां पैन, आधार नंबर और CAPTCHA भरें।
  • अब OTP के जरिए वेरिफिकेशन करना होगा।
  • कुछ ही मिनटों में आपका आधार लिंक हो जाएगा।

अगर आपने पहले से लिंकिंग नहीं की है, तो ₹1,000 का लेट फीस लगेगा। इसे आप वेबसाइट के “e-Pay Tax” सेक्शन से ऑनलाइन ही भर सकते हैं। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है।

किन्हें आधार से लिंकिंग में छूट मिली हुई है?

सरकार ने कुछ विशेष वर्गों को इस लिंकिंग से फिलहाल छूट दे रखी है। उदाहरण के लिए:

  • 80 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक
  • असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासी
  • विदेशों में रहने वाले भारतीय (NRI)
  • विदेशी नागरिक जिनके पास भारत का पैन है

अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको फिलहाल लिंकिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी स्टेटस चेक करना जरूरी है।

पैन इनएक्टिव रहा तो क्या नुकसान हो सकता है?

पैन को आधार से लिंक करना है और उसे एक्टिव रखना सिर्फ औपचारिकता नहीं है। अगर आपका पैन इनएक्टिव है या आधार से लिंक नहीं है, तो कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं:

  1. इनएक्टिव PAN से ITR फाइल नहीं किया जा सकता। पुराने रिटर्न प्रोसेस नहीं होंगे और रिफंड जारी नहीं किया जाएगा। पेनल्टी और नोटिस का खतरा भी रहेगा।
  2. TDS और TCS उच्च दरों पर काटे जाएंगे। साथ ही उनका क्रेडिट Form 26AS में नहीं दिखेगा और TDS सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा।
  3. PAN इनएक्टिव होने पर बैंक अकाउंट नहीं खुलता, डेबिट/क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, और ₹50,000 से ज्यादा का नकद लेन-देन मुमकिन नहीं होगा।
  4. म्यूचुअल फंड, FD, और ₹2 लाख से ऊपर के सामान/सेवाओं की खरीद-बिक्री नहीं हो पाएगी।
  5. 15G/15H जैसे फॉर्म जमा नहीं कर पाएंगे, जिससे TDS छूट (Zero TDS) का फायदा नहीं मिलेगा।

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Suneel Kumar

Suneel Kumar

First Published: May 22, 2025 3:21 PM

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