ITR Filing 2025: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। ITR फाइल करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है, जिसकी डेडलाइन 31 जुलाई 2025 होगी। लेकिन, अगर आपका परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) इनएक्टिव है या फिर आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आप ITR नहीं फाइल कर पाएंगे। आपको TDS क्रेडिट क्लेम करने में भी दिक्कत होगी।
बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि उनका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं। और कई बार लिंकिंग ना होने से ITR रद्द हो जाता है। आइए जानते हैं कि आप अपना पैन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, उसे आधार से लिंक करने का क्या तरीका है, और लिंक न होने पर क्या असर पड़ सकता है।
पैन कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करें?
आप इनकम टैक्स की आधिकारिक साइट पर जाकर खुद ही चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं। इसके लिए आपको किसी एजेंट या CA के पास जाने की जरूरत नहीं।
अगर पैन एक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब है कि वह सरकारी रिकॉर्ड में अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो गया है और इसका इस्तेमाल किसी कानूनी वित्तीय प्रक्रिया में नहीं किया जा सकता। पैन को दोबारा एक्टिव कराने के लिए उसे आधार कार्ड से लिंक करना होगा।
PAN-आधार लिंक नहीं तो क्या करें?
अगर आपने PAN को अब तक आधार नंबर से लिंक नहीं किया है , तो आपका PAN का स्टेटस "Active but Inoperative" दिखेगा। यानी PAN नंबर सक्रिय तो है, लेकिन फिलहाल इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता।
हालांकि, आप अभी भी ₹1,000 का जुर्माना भरकर इसे लिंक कर सकते हैं। जुर्माना भरने के 7 से 30 दिनों के भीतर आपका PAN दोबारा Active और Operative हो जाएगा। इसके बाद आपकी TDS क्रेडिट भी Form 26AS में दिखने लगेगी और आप टैक्स भरते समय उसे सही से क्लेम कर सकेंगे।
आधार से पैन कैसे लिंक करें
सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो यह आपके पैन को इनएक्टिव कर सकता है। पैन को आधार से लिंक करने का तरीका भी काफी आसान है:
अगर आपने पहले से लिंकिंग नहीं की है, तो ₹1,000 का लेट फीस लगेगा। इसे आप वेबसाइट के “e-Pay Tax” सेक्शन से ऑनलाइन ही भर सकते हैं। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है।
किन्हें आधार से लिंकिंग में छूट मिली हुई है?
सरकार ने कुछ विशेष वर्गों को इस लिंकिंग से फिलहाल छूट दे रखी है। उदाहरण के लिए:
अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको फिलहाल लिंकिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी स्टेटस चेक करना जरूरी है।
पैन इनएक्टिव रहा तो क्या नुकसान हो सकता है?
पैन को आधार से लिंक करना है और उसे एक्टिव रखना सिर्फ औपचारिकता नहीं है। अगर आपका पैन इनएक्टिव है या आधार से लिंक नहीं है, तो कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं: