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ITR Filing: ये टैक्सपेयर्स 31 अक्टूबर तक फाइल कर सकते हैं ITR, जानिये इन्हें क्यों मिली छूट

Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए एक अहम अपडेट जारी किया है। अब ITR-5 और ITR-7 फॉर्म ऑनलाइन फाइल करने की सर्विस उपलब्ध करा दी गई है। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर बताया गया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 25, 2025 पर 4:48 PM
ITR Filing: ये टैक्सपेयर्स 31 अक्टूबर तक फाइल कर सकते हैं ITR, जानिये इन्हें क्यों मिली छूट
Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए एक अहम अपडेट जारी किया है।

Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए एक अहम अपडेट जारी किया है। अब ITR-5 और ITR-7 फॉर्म ऑनलाइन फाइल करने की सर्विस उपलब्ध करा दी गई है। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर बताया गया है कि ये फॉर्म पहले से भरे हुए डेटा (pre-filled data) के साथ मिलेंगे, जिससे टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने में आसानी होगी। खास बात यह है कि ये दोनों फॉर्म आम टैक्सपेयर्स के लिए नहीं, बल्कि स्पेशल केटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए बनाए गए हैं।

डेडलाइन क्या है?

जिन टैक्सपेयर्स पर टैक्स ऑडिट लागू होता है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है। वहीं, जिन टैक्सपेयर्स पर टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं था, उनके लिए अंतिम तारीख 16 सितंबर 2025 थी, जो अब बीत चुकी है। यानी फिलहाल वही संस्थाएं या कंपनियां रिटर्न फाइल कर सकती हैं, जिन्हें ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी है।

ITR-5 फॉर्म किनके लिए है?

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