इनकम टैक्स रिफंड में क्यों हो रही है देरी? कितने दिनों में आ जाता है Tax Refund, यहां जानें डिटेल
Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर गुजर चुकी है। अब ज्यादातर टैक्सपेयर्स अपने इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर रिफंड आने में कितना समय लगता है
Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर गुजर चुकी है।
Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर गुजर चुकी है। अब ज्यादातर टैक्सपेयर्स अपने इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर रिफंड आने में कितना समय लगता है। अगर देर हो रही है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है।
कितने दिनों में आता है रिफंड?
रिफंड का प्रोसेस तभी शुरू होता है जब आप अपना ITR ई-वेरिफाई (e-verify) कर देते हैं। ज्यादातर 2 से 5 हफ्ते के अंदर रिफंड आपके बैंक खाते में आ जाता है। अगर रिटर्न साधारण है यानी सिर्फ सैलरी या बेसिड बेसिक डिडक्शन, तो कई बार एक हफ्ते में ही पैसा आ जाता है। लेकिन अगर बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन या कई तरह की डिडक्शन क्लेम की गई है, तो अतिरिक्त जांच के कारण समय 3-4 हफ्ते तक लग सकता है।
रिफंड लेट होने की वजहें
कई बार सभी डॉक्यूमेंट सही होने पर भी रिफंड में देरी हो जाती है। इसके कई कारण हैं। जैसे बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट न होना। बैंक खाते का नाम PAN कार्ड से मैच न होना। गलत IFSC कोड डाल देना। जो बैंक खाता ITR में भरा है वह बंद हो जाना। PAN और आधार लिंक न होना। रिटर्न में TDS डेटा या अन्य डिटेल्स में मिसमैच होना। बड़ा रिफंड अमाउंट होने पर डिपार्टमेंट की एक्स्ट्रा जांच।
ITR रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?
अगर रिफंड समय पर नहीं आया है, तो आप खुद उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। सबसे पहले www.incometax.gov.in पर लॉग-इन करें।
Services टैब में जाकर Know Your Refund Status पर क्लिक करें।
e-File टैब खोलें, फिर Income Tax Returns चुनें और View Filed Returns पर जाएं।
आपके सामने उस फाइनेंशियल ईयर का रिफंड स्टेटस दिख जाएगा।
ITR प्रोसेसिंग के अलग-अलग स्टेटस
Submitted या pending for e-verification: आपने रिटर्न फाइल किया है लेकिन e-verify नहीं किया।
सक्सेसफुली ई-वैरिफाइड: e-verify हो चुका है, लेकिन अभी प्रोसेसिंग बाकी है।
प्रोसेस्ड: रिटर्न सफलतापूर्वक प्रोसेस हो चुका है।
डिफेक्टिव: आपके रिटर्न में गलती है। आपको नोटिस मिलेगा और समय पर सुधार करना होगा।
ट्रांसफर टू AO: केस आपके क्षेत्र के Assessing Officer को भेजा गया है, जो आपसे संपर्क करेगा।
बड़े रिफंड और लिमिट
रिफंड की कोई लिमिट तय नहीं है। चाहे 10 हजार हो या 10 लाख रुपये, पूरा अमाउंट आपको मिलेगा। हां, 50 हजार रुपये से अधिक का रिफंड आने में एक्स्ट्रा जांच के कारण थोड़ा समय लग सकता है। अगर रिफंड देर से आता है, तो सरकार उस पर 0.5% मंथली की दर से ब्याज भी देती है।
ITR रिफंड आमतौर पर 2–5 हफ्ते में मिल जाता है। साधारण रिटर्न का रिफंड जल्दी आता है, जबकि मुश्किल रिटर्न में समय ज्यादा लग सकता है। अगर आपका रिफंड देर से आ रहा है, तो सबसे पहले बैंक डिटेल्स, PAN–आधार लिंक और e-verification की स्थिति चेक करें। जरूरत पड़ने पर इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर रिफंड स्टेटस भी देख सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q1. ITR फाइल करने के बाद कितने दिन में रिफंड मिलता है?
आमतौर पर 2 से 5 हफ्तों में, लेकिन साधारण रिटर्न का रिफंड 1 हफ्ते में भी आ सकता है।
Q2. अगर रिफंड देर से आए तो क्या करना चाहिए?
सबसे पहले बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेशन, PAN–आधार लिंक और e-verification चेक करें। फिर पोर्टल पर लॉग-इन करके रिफंड स्टेटस देखें।
Q3. क्या बड़े रिफंड 50,000 रुपये से ज्यादा मिलने में दिक्कत होती है?
दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक्स्ट्रा जांच के कारण थोड़ा समय लग सकता है।
Q4. रिफंड पर ब्याज भी मिलता है?
हां, अगर रिफंड लेट आता है तो 0.5% मंथली की दर से ब्याज दिया जाता है।
Q5. स्टेटस Defective दिखे तो क्या मतलब है?
इसका मतलब है आपके ITR में गलती है। आपको इनकम टैक्स विभाग नोटिस भेजेगा और समय पर सुधार करना होगा।