Income Tax 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का सीजन चल रहा है और अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपना ITR भर चुके हैं। सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। अब आम लोग बिना जल्दबाजी के आराम से और सही तरीके से अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
अब 31 बैंकों से कर सकेंगे टैक्स पेमेंट
इनकम टैक्स विभाग ने ई-पे टैक्स (e-Pay Tax) सुविधा के लिए बैंकों की लिस्ट को और बढ़ा दिया है। अब कुल 31 बैंक टैक्स पेमेंट के लिए उपलब्ध हैं। इनमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक दोनों शामिल हैं। कुछ बैंक पहले से ही इस सर्विस में थे और कुछ को नए तौर पर जोड़ा गया है। इससे अब टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से सीधे सरकार को टैक्स जमा कर सकते हैं।
कौन-कौन से बैंक जुड़े हैं?
यहां उन प्रमुख बैंकों की लिस्ट है, जिनके जरिए अब टैक्स भर सकते हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉगिन करके ई-पे टैक्स सेक्शन में जाएं और अपनी पसंद का बैंक चुनकर पेमेंट करें। इससे आपको लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और काम चंद मिनटों में हो जाएगा।
डायरेक्ट टैक्स क्या होता है?
डायरेक्ट टैक्स का मतलब है वो टैक्स जो व्यक्ति या इंस्टीट्यूट खुद सरकार को सीधे देता है। इसे किसी और पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, संपत्ति कर जैसे टैक्स इस केटेगरी में आते हैं।
अब फॉर्म ITR-1 से ITR-4 तक ई-फाइलिंग के लिए एक्टिव हैं, इसलिए अगर आप सैलरीड हैं, पेंशनर हैं या फ्रीलांसर हैं तो आप जल्दी से ITR फाइल कर सकते हैं। इस बार सरकार ने न केवल डेडलाइन बढ़ाई है, बल्कि टैक्स पेमेंट को और भी आसान और डिजिटल बना दिया है। अब आप घर बैठे 31 बैंकों में से किसी एक का चुनाव कर सीधे सरकार को टैक्स जमा कर सकते हैं।