Income Tax: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, आईटी प्रोफेशनल्स और सेल्फ इम्पलॉयड प्रोफेशनल के लिए एक खास टैक्स सुविधा काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 44ADA के तहत पात्र प्रोफेशनल्स बिना डिटेल हिसाब-किताब रखे अपनी इनकम घोषित कर सकते हैं। इससे न सिर्फ टैक्स फाइलिंग आसान हो जाती है, बल्कि ऑडिट और रिकॉर्ड रखने की परेशानी से भी राहत मिलती है।
