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ITR Filing 2026: फ्रीलांसर, डॉक्टर और IT प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी राहत! बिना ऑडिट आसान होगा ITR फाइल करना

Income Tax: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, आईटी प्रोफेशनल्स और सेल्फ इम्पलॉयड प्रोफेशनल के लिए एक खास टैक्स सुविधा काफी फायदेमंद साबित हो सकती है

Edited By: Sheetalअपडेटेड Jun 03, 2026 पर 3:55 PM
ITR Filing 2026: फ्रीलांसर, डॉक्टर और IT प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी राहत! बिना ऑडिट आसान होगा ITR फाइल करना
इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 44ADA के तहत पात्र प्रोफेशनल्स बिना डिटेल हिसाब-किताब रखे अपनी इनकम घोषित कर सकते हैं।

Income Tax: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, आईटी प्रोफेशनल्स और सेल्फ इम्पलॉयड प्रोफेशनल के लिए एक खास टैक्स सुविधा काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 44ADA के तहत पात्र प्रोफेशनल्स बिना डिटेल हिसाब-किताब रखे अपनी इनकम घोषित कर सकते हैं। इससे न सिर्फ टैक्स फाइलिंग आसान हो जाती है, बल्कि ऑडिट और रिकॉर्ड रखने की परेशानी से भी राहत मिलती है।

क्या है Section 44ADA?

Section 44ADA को छोटे और मध्यम स्तर के प्रोफेशनल्स के लिए लाया गया था ताकि उन्हें टैक्स नियमों का पालन करने में आसानी हो। इस योजना के तहत पात्र प्रोफेशनल अपनी कुल प्राप्तियों (Gross Receipts) का 50% हिस्सा आय मानकर टैक्स चुका सकते हैं।

इसका मतलब है कि अगर किसी प्रोफेशनल की सालाना आय 40 लाख रुपये है, तो वह 20 लाख रुपये को अपनी टैक्सेबल इनकम मानकर टैक्स भर सकता है। इसके लिए अलग-अलग खर्चों का डिटेल रिकॉर्ड दिखाने की जरूरत नहीं होती।

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