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ITR Filing 2026: FD पर मिलने वाले ब्याज पर भी लगता है टैक्स, जानिए कैसे कम कर सकते हैं देनदारी

ITR Filing 2026: FD को सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन इसके ब्याज पर टैक्स के नियम कई लोगों को ठीक से पता नहीं होते। सिर्फ TDS कटने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। सही जानकारी न होने पर बाद में अतिरिक्त टैक्स और पेनाल्टी दोनों भरनी पड़ सकती है।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड May 28, 2026 पर 10:47 PM
ITR Filing 2026: FD पर मिलने वाले ब्याज पर भी लगता है टैक्स, जानिए कैसे कम कर सकते हैं देनदारी
5 साल वाली Tax Saver FD पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है।

ITR Filing 2026: फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD को सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में गिना जाता है। नौकरीपेशा लोग, वरिष्ठ नागरिक और कम जोखिम लेने वाले निवेशक अक्सर FD में पैसा लगाते हैं।

लेकिन FD से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री नहीं होता। अगर नियमों की सही जानकारी न हो, तो बाद में टैक्स और पेनाल्टी दोनों भरनी पड़ सकती है।

FD का ब्याज कहां जुड़ता है?

FD से मिलने वाला ब्याज 'इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज' के तहत आता है। यानी बैंक से मिला ब्याज आपकी कुल सालाना आय में जोड़ दिया जाता है और उसी हिसाब से टैक्स लगाया जाता है।

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