ITR Filing 2026: अगर आपने वित्त वर्ष 2025-26 में शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है और आपको डिविडेंड मिला है या बोनस शेयर मिले हैं, तो ITR भरते समय इनकी सही जानकारी देना जरूरी है। दोनों पर टैक्स के नियम अलग-अलग हैं। अगर जानकारी गलत भर दी गई या छूट गई, तो AIS और Form 26AS से आंकड़े मेल नहीं खा सकते। ऐसी स्थिति में टैक्स विभाग की ओर से सवाल पूछे जा सकते हैं।
