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ITR Filing 2026: इनकम 2.50 लाख रुपये होने पर भी ITR फाइल करना है जरूरी! जानिये नियम

Income Tax: अक्सर लोग मानते हैं कि यदि उनकी सालाना इनकम टैक्स छूट की लिमिट से कम है, तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की जरूरत नहीं है।

Edited By: Sheetalअपडेटेड Jun 09, 2026 पर 6:43 PM
ITR Filing 2026: इनकम 2.50 लाख रुपये होने पर भी ITR फाइल करना है जरूरी! जानिये नियम
Income Tax: अक्सर लोग मानते हैं कि यदि उनकी सालाना इनकम टैक्स छूट की लिमिट से कम है, तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की जरूरत नहीं है।

Income Tax: अक्सर लोग मानते हैं कि यदि उनकी सालाना इनकम टैक्स छूट की लिमिट से कम है, तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की जरूरत नहीं है। पुराने टैक्स रिजीम में यह लिमिट 2.5 लाख रुपये और नए टैक्स रिजीम में 4 लाख रुपये है। हालांकि, इनकम टैक्स विभाग ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जिनके तहत कम इनकम होने पर भी ITR फाइल करना अनिवार्य हो जाता है। कई बार लोगों की इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती, लेकिन उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिनकी वजह से उन्हें रिटर्न दाखिल करना पड़ता है।

ITR भरना है जरूरी

यदि किसी व्यक्ति ने एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान अपने एक या अधिक करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा किए हैं, तो उसे ITR दाखिल करना होगा। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति ने अपने एक या अधिक सेविंग अकाउंट में कुल 50 लाख रुपये या उससे अधिक जमा किए हैं, तो भी रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है।

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