Income Tax: अक्सर लोग मानते हैं कि यदि उनकी सालाना इनकम टैक्स छूट की लिमिट से कम है, तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की जरूरत नहीं है। पुराने टैक्स रिजीम में यह लिमिट 2.5 लाख रुपये और नए टैक्स रिजीम में 4 लाख रुपये है। हालांकि, इनकम टैक्स विभाग ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जिनके तहत कम इनकम होने पर भी ITR फाइल करना अनिवार्य हो जाता है। कई बार लोगों की इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती, लेकिन उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिनकी वजह से उन्हें रिटर्न दाखिल करना पड़ता है।
