ITR Filing 2026: इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने का इंतजार कर रहे टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने FY 2025-26 (AY 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म की ऑनलाइन और ऑफलाइन यूटिलिटी जारी कर दी है। अब सैलरीड कर्मचारी, पेंशनर्स, फ्रीलांसर और छोटे कारोबारी अपना ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर तय समय तक रिटर्न फाइल नहीं किया गया, तो टैक्सपेयर्स को जुर्माना और ब्याज दोनों देना पड़ सकता है।
