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ITR फाइल की डेडलाइन खत्म, इस साल रिटर्न नहीं भरा तो क्या होगा? जानिए डिटेल

ITR Filing: अगर आपने इस साल ITR फाइल नहीं की है, तो अब भी 31 दिसंबर 2025 तक मौका है। जानिए देर से रिटर्न भरने पर कितना जुर्माना लगेगा, कब तक फाइल कर सकते हैं और ITR न भरने के क्या बड़े नुकसान हो सकते हैं।

अपडेटेड Oct 12, 2025 पर 4:31 PM
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आप 31 दिसंबर 2025 तक Belated ITR फाइल कर सकते हैं।

ITR Filing: इस साल टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन को दो बार बढ़ाया। इसकी वजह तकनीकी दिक्कत, फॉर्म में बदलाव और ऑडिट रिपोर्ट में देरी रही। जिन टैक्सपेयर्स को ऑडिट की जरूरत नहीं थी, उनके लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2025 थी।

Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी है। लेकिन जिन टैक्सपेयर्स को ऑडिट करवाना जरूरी है, उनके लिए ITR की तारीख में कोई अतिरिक्त बढ़ोतरी नहीं हुई है। ITR की अंतिम तारीख वही रहेगी जो ऑडिट रिपोर्ट की है।

ITR किनके लिए जरूरी?


भारत में हर उस व्यक्ति के लिए ITR भरनी जरूरी है, जिसकी सालाना इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है। FY 2024-25 के लिए ये लिमिट इस तरह है- सामान्य टैक्सपेयर के लिए ₹2.5 लाख, 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटिजन के लिए ₹3 लाख, और 80 साल से ऊपर के सुपर सीनियर सिटिजन के लिए ₹5 लाख।

अगर आपकी इनकम इन सीमाओं से कम भी है, तो भी कुछ मामलों में ITR जरूरी हो सकती है। जैसे कि अगर आपके बैंक अकाउंट में ₹1 करोड़ से ज्यादा जमा है। आपने विदेश यात्रा पर ₹2 लाख से ज्यादा खर्च किया है। या फिर बिजली बिल में ₹1 लाख से ज्यादा खर्च हुआ है।

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टैक्सपेयर्स की दो कैटेगरी

टैक्सपेयर्स को दो हिस्सों में बांटा गया है- नॉन-ऑडिट कैटेगरी और ऑडिट कैटेगरी। आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं।

Non-Audit Category: इसमें सैलरी पाने वाले, पेंशनर, छोटे व्यापारी या फ्रीलांसर शामिल हैं, जिन्हें अकाउंट ऑडिट की जरूरत नहीं होती। इस कैटेगरी के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 16 सितंबर 2025 थी।

Audit Category: इसमें वे व्यापारी और प्रोफेशनल आते हैं जिनका सालाना टर्नओवर ₹1 करोड़ से ज्यादा या प्रोफेशनल इनकम ₹50 लाख से ऊपर है। इन्हें अकाउंट ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होती है। इस साल ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाई गई है, लेकिन ITR की तारीख में कोई बदलाव नहीं हुआ।

अगर ITR समय पर नहीं भरा, तो क्या करें?

अगर आप नॉन-ऑडिट कैटेगरी में आते हैं और 16 सितंबर तक ITR नहीं भर पाए हैं, तो भी मौका खत्म नहीं हुआ है। आप 31 दिसंबर 2025 तक Belated ITR फाइल कर सकते हैं। हालांकि, इसमें कुछ पेनाल्टी और ब्याज देना होगा।

  • अगर आपकी इनकम ₹5 लाख से ज्यादा है तो ₹5,000 का जुर्माना देना होगा।
  • अगर इनकम ₹5 लाख से कम है, तो पेनाल्टी ₹1,000 तक रहेगी।
  • साथ ही, अगर टैक्स बकाया है तो हर महीने 1% की दर से ब्याज (Section 234A के तहत) देना होगा।

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Belated ITR भी नहीं भरी तो मुश्किल बढ़ेगी

अगर आपने Belated ITR भी नहीं भरी, तो Income Tax Department आपकी इनकम बैंक ट्रांजैक्शन, TDS, AIS और SIS रिपोर्ट से ट्रैक कर सकता है। अगर कोई गड़बड़ी मिली तो नोटिस आ सकता है। साथ ही, 31 दिसंबर 2025 के बाद आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे।

कुछ खास मामलों में आप Condonation Request के जरिए लेट ITR भरने की मंजूरी मांग सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह विभाग की मंजूरी पर निर्भर होगा।

न भरने पर भारी जुर्माना और जांच का खतरा

अगर टैक्स विभाग को आपकी अघोषित इनकम का पता चलता है, तो आप पर 100% से 300% तक का पेनाल्टी लग सकती है। गंभीर मामलों में टैक्स चोरी का केस और कानूनी कार्रवाई भी संभव है।

ITR सिर्फ टैक्स रिटर्न नहीं बल्कि आपकी वित्तीय साख का सबूत है। अगर आप ITR नहीं भरते, तो बैंक लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन या विदेश यात्रा के वीजा के लिए आवेदन करते समय मुश्किल हो सकती है। बैंक और एंबेसी दोनों ITR को वित्तीय रिकॉर्ड के तौर पर देखते हैं।

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