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ITR Refund delay: अभी तक नहीं आया इनकम टैक्स रिफंड? जानिए अब क्या करें टैक्सपेयर्स

ITR Refund delay: कई टैक्सपेयर्स को ITR का स्टेटस 'Processed' दिखने के बावजूद रिफंड नहीं मिला है। जानिए इसके पीछे की वजहें और वो कदम जिन्हें उठाकर आप अपना टैक्स रिफंड जल्दी हासिल कर सकते हैं।

अपडेटेड Oct 06, 2025 पर 5:30 PM
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16 सितंबर तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर दिखा कि 7.53 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल किए जा चुके थे।

ITR Refund delay: असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर थी। इस बार टैक्सपेयर्स ने कई तरह की तकनीकी दिक्कतों और परेशानियों की शिकायतें कीं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया। इस साल बड़ी संख्या में रिटर्न फाइल किए, लेकिन कई टैक्सपेयर्स को रिफंड मिलने में दिक्कत हो रही है।

16 सितंबर तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर दिखा कि 7.53 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल किए जा चुके थे। इनमें से 4 करोड़ से ज्यादा रिटर्न प्रोसेस भी हो गए थे। इसके बाद करीब 15 लाख और ITR दाखिल हुए। 5 सितंबर तक कुल 7.68 करोड़ रिटर्न भरे जा चुके थे और करीब 6.11 करोड़ ITRs प्रोसेस हो चुके थे।

इसके बावजूद सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स शिकायत कर रहे हैं कि उनके ITR का स्टेटस तो पोर्टल पर 'Processed' दिखा रहा है, लेकिन रिफंड अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं आया।


रिफंड नहीं आया तो क्या करें?

अगर रिफंड स्टेटस 'Processed' दिखा रहा है लेकिन पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आया। ऐसी स्थिति में आप ये कदम उठा सकते हैं:

  • सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन करके Refund/Demand Status चेक करें।
  • अगर रिफंड प्रोसेस हो चुका है लेकिन बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है तो अगला कदम देखें।
  • यह सुनिश्चित करें कि आपने सही बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड भरा है।
  • गलत जानकारी के कारण रिफंड अक्सर अटक जाता है।
  • फॉर्म 26AS और आपके ITR में दिए गए TDS और टैक्स क्रेडिट की डिटेल को मिलान करें।
  • कई बार दोनों में फर्क होने की वजह से भी रिफंड लेट हो जाता है।
  • अगर बैंक डिटेल सही हैं तो पोर्टल पर हेल्पडेस्क के जरिए 'Refund Reissue' की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।

अगर RFD कोड जारी हो गया है और फिर भी पैसा अकाउंट में नहीं आया है तो संबंधित बैंक या NSDL से संपर्क करें। ध्यान रहे, प्रोसेसिंग के बाद रिफंड आपके बैंक अकाउंट में पहुंचने में 15-30 दिन का समय लग सकता है।

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नॉन-ऑडिट केस में ITR फाइलिंग की प्रक्रिया

नॉन-ऑडिट केस में ज्यादातर टैक्सपेयर्स अपनी सैलरी, बैंक ब्याज या दूसरी आमदनी के आधार पर ITR फाइल करते हैं। इसमें आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपनी सारी जानकारी (इनकम, डिडक्शन, TDS आदि) दर्ज करनी होती है। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन डिटेल्स की जांच करके रिटर्न को प्रोसेस करता है और फिर रिफंड जारी करता है।

इस साल ITR की डेडलाइन कैसे बदली

नॉन-ऑडिट कैटेगरी वालों के लिए सरकार ने डेडलाइन दो बार बढ़ाई। पहले 31 जुलाई से 15 सितंबर तक और फिर 24 घंटे और बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी गई। लेकिन ऑडिट केस वाले टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर ही रखी गई है। सिर्फ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख को बढ़ाकर 31 अक्टूबर किया गया है।

पिछले सालों में देखा गया है कि ऑडिट रिपोर्ट और ITR फाइल करने की तारीख के बीच कम से कम एक महीने का अंतर होता था। लेकिन इस बार यह साफ नहीं है कि सरकार ऑडिट केस वाले टैक्सपेयर्स के लिए भी डेडलाइन बढ़ाएगी या नहीं।

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