Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न के जरिये कोई भी टैक्सपेयर्स, कारोबारी या संस्था अपनी इनकम का ऐलान करता है। मतलब टैक्सपेयर्स सरकार को बताते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में उनकी इतनी इनकम और खर्च हुआ है। आयकर रिटर्न दाखिल करना इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत अनिवार्य है। यही कारण है कि सीनियर सिटीजन को भारत में आईटीआर फाइल करने से छूट नहीं मिलती है। सीनियर सिटीजन जो भारतीय निवासी हैं और जिनकी टैक्सेबल इनकम एक तय सीमा से अधिक है तो उन्हें आईटीआर फाइल करना होता है। देश में सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइल करना होता है।
