ITR Filing: क्या सीनियर सिटीजन को ITR फाइल करना जरूरी है? जानिये सरकार के बनाए नियम

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न के जरिये कोई भी टैक्सपेयर्स, कारोबारी या संस्था अपनी इनकम का ऐलान करता है। मतलब टैक्सपेयर्स सरकार को बताते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में उनकी इतनी इनकम और खर्च हुआ है

अपडेटेड Jul 31, 2023 पर 12:45 AM
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सीनियर सिटीजन जो भारतीय निवासी हैं और जिनकी टैक्सेबल इनकम एक तय सीमा से अधिक है तो उन्हें आईटीआर फाइल करनी होता है।

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न के जरिये कोई भी टैक्सपेयर्स, कारोबारी या संस्था अपनी इनकम का ऐलान करता है। मतलब टैक्सपेयर्स सरकार को बताते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में उनकी इतनी इनकम और खर्च हुआ है। आयकर रिटर्न दाखिल करना इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत अनिवार्य है। यही कारण है कि सीनियर सिटीजन को भारत में आईटीआर फाइल करने से छूट नहीं मिलती है। सीनियर सिटीजन जो भारतीय निवासी हैं और जिनकी टैक्सेबल इनकम एक तय सीमा से अधिक है तो उन्हें आईटीआर फाइल करना होता है। देश में सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइल करना होता है।

सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन कौन है?

एक निवासी जिसकी आयु 60 साल या उससे अधिक है, लेकिन पिछले साल के दौरान किसी भी समय 80 साल से कम है, को इनकम टैक्स के लिहाज से सीनियर सिटीजन माना जाता है। सुपर सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 80 साल या उससे अधिक है, उसे माना जाता है। आयकर अधिनियम 1961 वरिष्ठ नागरिकों या अति वरिष्ठ नागरिकों (Super Senior Citizen) को आय का रिटर्न दाखिल करने से कोई छूट नहीं देता है।


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