कोरोना वायरस महामारी के सेकेंड वेव को देखते हुए आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स के मोर्चे पर कई रियायतें दी हैं। केंद्र सरकार ने ही में PAN को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाने के साथ TDS Returns के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट बढ़ा दी है। इसके साथ-साथ फॉर्म 16 जारी होने की तिथि भी बढ़ाई गई है। सरकार ने इन स्कीम्स की लास्ट डेट भी आगे बढ़ाई...
TDS Return
केंद्र सरकार ने असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए TDS Return फाइल करने की लास्ट डेट को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इससे उन टैक्सपेयर्स को फायदा होगा जिन्होंने अभी तक TDS रिटर्न के लिए ITR फाइल नहीं किया है।
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Form 16
इनकम टैक्स विभाग ने Form 16 जारी करने की तिथि को भी ढ़ाकर अब 31 जुलाई कर दिया है। पहले Form 16 जारी होने का लास्ट डेट 15 जुलाई तय किया गया था।
PAN-Aadhaar Linking
केंद्र सरकार ने अब PAN Card को Aadhaar Card से लिंक कराने की डेडलाइन को 3 महीने और बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। इससे पहले पैन को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन 30 जून तय की गई थी। यदि आप 30 सितंबर तक PAN Card को Aadhaar Card से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा और पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद आप कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे।
Vivad se Vishwas scheme
केंद्र सरकार ने टैक्स से जुड़े विवाद के निपटारे के लिए लॉन्च की गई विवाद से विश्वास स्कीम (Vivad se Vishwas scheme) के तहत इंटरेस्ट के बिना पेमेंट करने के लास्ट डेट को अब 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इस स्कीम की शुरुआत अक्टूबर 2020 में हुई थी।
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ये चीजें होंगी टैक्स फ्री
इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि ज्न लोगों ने अपने नियोक्ताओं, दोस्तों और रिश्तेदारों से कोविड-19 के इलाज के लिए कर्ज लिया है, उन्हें उस अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। किसी परिजन की कोविड के कारण मौत होने पर नियोक्ता कंपनी से मिला मुआवजा बिना किसी लिमिट के पूरी टतह टैक्स फ्री होगा। जबकि रोश्तेदारों से मिली 10 लाख तक की सहायता राशि पर टैक्स नहीं लगेगा।
Special Tax Relief for Home Buyers
पहली बार घर खरीदने वाले लोगों को उनके निवेश पर मिलने वाले स्पेशल टैक्स रिलीफ (Special Tax Relief) का डेट बढ़ाया गया है। अब रेसिडेंशियल हाउस पर 3 मीने और टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलेगा।
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