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Foreign Stocks Tax Rules: अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ताइवान के शेयरों में करते हैं ट्रेडिंग? जानिए ITR में कैसे लगेगा टैक्स

Tax on Foreign Shares in India: चाहे विदेशी शेयरों से कैपिटल गेन्स हो या ओवरसीज इंट्राडे ट्रेडिंग से मुनाफा, भारतीय करदाताओं को आईटीआर दाखिल करते समय स्पेशल शेड्यूल में इनकी जानकारी देनी होती है। जानें विदेशी शेयरों और इंट्राडे ट्रेडिंग पर भारत में कितना टैक्स लगता है और डबल टैक्स से कैसे बचा जा सकता है

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Jul 23, 2026 पर 11:38 AM
Foreign Stocks Tax Rules: अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ताइवान के शेयरों में करते हैं ट्रेडिंग? जानिए ITR में कैसे लगेगा टैक्स
अगर आप भारत में टैक्सपेयर हैं, तो आपकी विदेशी कमाई आय पर भी टैक्स लगता है

Foreign Stocks and Intraday Trading Tax in India: भारतीय निवेशकों के बीच अमेरिकी शेयर बाजार के साथ-साथ दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे विदेशी बाजारों में निवेश का रुझान तेजी से बढ़ा है। पोर्टफोलियो का इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन तो अच्छा है, लेकिन आयकर नियमों के तहत विदेशी आय और विदेशी संपत्तियों की सही जानकारी देना बेहद जरूरी है।

चाहे विदेशी शेयरों से कैपिटल गेन्स हो या ओवरसीज इंट्राडे ट्रेडिंग से मुनाफा, भारतीय करदाताओं को आईटीआर दाखिल करते समय स्पेशल शेड्यूल में इनकी जानकारी देनी होती है। आइए आपको बताते हैं कि विदेशी शेयरों और इंट्राडे ट्रेडिंग पर भारत में कितना टैक्स लगता है और डबल टैक्स से कैसे बचा जा सकता है।

विदेशी शेयरों और इंट्राडे ट्रेडिंग पर कैसे लगता है टैक्स?

भारतीय टैक्स कानूनों (IT Act, 2025) के अनुसार, अगर आप भारत के निवासी करदाता हैं, तो आपकी विदेशी कमाई पर भारत में टैक्स लगता है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया या ताइवान जैसे विदेशी एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध शेयरों को भारतीय कर कानूनों के तहत 'अनलिस्टेड सिक्योरिटीज' माना जाता है।

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