अगर टैक्सपेयर का पैन आधार से लिंक्ड नहीं है तो उसे ज्यादा टैक्स डिमांड का नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिल सकता है। पैन इनऑपरेटिव होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 206एए और सीबीडीटी के 28 मार्च, 2023 और 23 अप्रैल, 2024 के सर्कुलर के तहत टैक्स डिमांड का नोटिस भेज रहा है। इस बारे में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में अहम जानकारी दी है।
