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ITR Filing: पैन-आधार लिंक्ड नहीं हैं? मिल सकता है ज्यादा टैक्स डिमांड का नोटिस

ITR Filing 2024: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में टैक्सपेयर्स को ज्यादा टैक्स डिमांड के नोटिस भेजे जाने के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे टैक्सपेयर्स जिनके पैन इनऑपरेटिव हैं, उन्हें ज्यादा टैक्स डिमांड के नोटिस भेजे जा रहे हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 29, 2024 पर 6:17 PM
ITR Filing: पैन-आधार लिंक्ड नहीं हैं? मिल सकता है ज्यादा टैक्स डिमांड का नोटिस
सीबीडीटी ने 28 मार्च, 2023 को एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें कहा गया था कि PAN इनऑपरेटिव होने पर टैक्स 20 फीसदी के रेट से डिडक्ट किया जाएगा।

अगर टैक्सपेयर का पैन आधार से लिंक्ड नहीं है तो उसे ज्यादा टैक्स डिमांड का नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिल सकता है। पैन इनऑपरेटिव होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 206एए और सीबीडीटी के 28 मार्च, 2023 और 23 अप्रैल, 2024 के सर्कुलर के तहत टैक्स डिमांड का नोटिस भेज रहा है। इस बारे में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में अहम जानकारी दी है।

पैन इनऑपरेटिव होने पर ज्यादा टैक्स के नोटिस

उन्होंने कहा कि ऐसे टैक्सपेयर्स जिनके पैन इनऑपरेटिव है, उन्हें ज्यादा टैक्स डिमांड के नोटिस भेजे जा रहे हैं। ऐसे मामलों में जिसमें सैलरी एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा नहीं है टैक्स डिमांड के नोटिस नहीं भेजे जा रहे हैं। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, ओल्ड रीजीम में सालाना 2.5 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स से छूट हासिल है। नई रीजीम में सालाना 3 लाख रुपये तक की आय को टैक्स से छूट हासिल है।

सीबीडीटी ने ज्यादा टीडीएस रेट का सर्कुलर जारी किया था

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